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जिले में धारा 114 लागू, हथियार लेकर चलने पर रोक

Tue, 28 Sep 2021 10:03 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 28 Sep 2021 10:03 PM IST
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Section 114 implemented in the district, ban on carrying weapons
Section 114 implemented in the district, ban on carrying weapons
चंबा। उपचुनाव को लेकर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लगते ही जिले में होने वाले करोड़ों के विकासात्मक कार्यों पर ब्रेक लग गई है। आठ अक्तूबर से नामांकन पत्र दाखिल होंगे। प्रत्याशी 16 अक्तूबर को नाम वापस ले सकते हैं। उपचुनाव को लेकर 30 अक्तूबर को मतदान प्रक्रिया होगी। जबकि, दो नवंबर को मतगणना की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि जिले में आदर्श आचार संहिता लगते ही सरकार की योजनाओं संबंधी लगाए गए होर्डिंग हटवाए जा रहे हैं।
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आदर्श आचार संहिता को लागू करवाने और निगरानी करने के लिए जिलास्तरीय कमेटी का भी गठन किया गया है। इसमें कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ 29 सितंबर को बैठक होगी। कहा कि जनजातीय क्षेत्र भरमौर-पांगी में 147 मतदान केंद्र हैं। इनमें से 9 मतदान केंद्र आब्जेक्ट के रूप में रखे गए हैं। कहा कि जिन मतदान केंद्रों में 950 से अधिक मतदाता हैं, उन्हें उपयोग में लाया जाएगा। कहा कि भरमौर-पांगी के 75 हजार 079 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 38,656 पुरुष और 36,423 महिला मतदाता हैं। इसके अलावा 411 कर्मचारी हैं।
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कहा कि जिले में धारा 144 लागू होने के साथ ही अब हथियार और विस्फोटक सामग्री लेकर कोई नहीं चल सकेगा। आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही अब रैलियों और जनसभाओं का दायरा भी सीमित कर दिया गया है। कहा कि नामांकन के दिन प्रत्याशी को तीन गाड़ियों की अनुमति रहेगी। कहा कि इंडोर में 30 प्रतिशत क्षमता के साथ 200 लोग शामिल हो सकते हैं। जबकि, राज्य प्रचारक के आने पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ पांच सौ से एक हजार लोग एकत्रित हो सकते हैं। कहा कि जिले में करवाए जाने वाले चलो चंबा अभियान, मोटर रैली, बोटिंग और पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिताओं के आयोजन को लेकर भी सरकार से बात की जाएगी।
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यह पहली मर्तबा है जब मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले भरमौर-पांगी विस क्षेत्र के साथ-साथ पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता लगाई गई है। आदर्श आचार संहिता लगते ही उपचुनाव में मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों ने भी अपने स्तर पर कमर कस ली है।
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