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Chamba News: न्यायालय के आदेश न मानने पर तीन माह का कारावास

Fri, 19 May 2023 07:54 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 19 May 2023 07:54 PM IST
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Imprisonment for three months for disobeying court order
चंबा। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी उमेश वर्मा की अदालत ने न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने पर देवी सिंह निवासी कैगा डाकघर कल्हेल तहसील चुराह को तीन माह का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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जिला सहायक न्यायवादी मनोज राणा ने बताया कि 15 फरवरी 2022 को न्यायालय ने आरोपी को आदेश दिए थे कि वे एक निश्चित समय के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत हो वरना उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। न्यायालय का यह आदेश धारा 82 सीआरपीसी के तहत प्रकाशित किया गया था। न्यायालय के आदेशों के तहत निश्चित समय पर आरोपी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुआ। इस मामले में आरोपी पर थाना तीसा में दहेज उत्पीड़न के तहत मामला दर्ज था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में शिकायत प्रस्तुत की थी जिसके बाद उपरोक्त कार्रवाई न्यायालय की ओर से की गई है।
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