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Chamba News: गेहूं और जौ की फसल का 15 से पहले बीमा करवाएं किसान
Fri, 08 Dec 2023 10:31 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Fri, 08 Dec 2023 10:31 PM IST
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चंबा। जिले के किसान गेहूं और जौ की फसल का बीमा 15 दिसंबर से पहले करवाएं।
कृषि उपनिदेशक डॉ. कुलदीप धीमान ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए कृषि विभाग ने 2023-24 के लिए क्षेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी को अधिकृत किया है। यह कंपनी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आठ से 15 दिसंबर तक प्रचार-प्रसार वैन चलाएगी। इसके माध्यम से जिले के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताया जाएगा। डॉ. धीमान ने शुक्रवार को चौगान मैदान से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत गेहूं और जौ की फसलों का बीमा किया जाएगा। कोई भी किसान गेहूं की फसल के लिए 72 रुपये प्रति बीघा प्रीमियम राशि देकर अधिकतम 4800 रुपये तक जोखिम प्राप्त कर सकता है। जौ की फसल के लिए 60 रुपये बीघा की दर से प्रीमियम देकर अधिकतम 4000 रुपये तक बीमा क्लेम कर सकता है। कहा कि प्राकृतिक आपदा जैसे कि जल भराव, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटना और बिजली गिरने से आग के कारण खड़ी फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए यह योजना किसानों के लिए लाभप्रद सिद्ध हो रही है। पिछले वर्ष इस योजना के अंतर्गत चंबा के 5311 किसानों ने 5.10 लाख रुपये का प्रीमियम देकर फसलों का बीमा करवाया था। उन्होंने कहा कि गैर ऋणी किसान लोक मित्र केंद्र, बैंक अथवा बीमा पोर्टल पर फसल बीमा स्वयं कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत पंजीकृत करवाने के लिए किसान को अपनी एक फोटो, आईडी कार्ड, खेत का खसरा नंबर, खेत में फसल का सबूत देना होता है।
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कृषि उपनिदेशक डॉ. कुलदीप धीमान ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए कृषि विभाग ने 2023-24 के लिए क्षेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी को अधिकृत किया है। यह कंपनी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आठ से 15 दिसंबर तक प्रचार-प्रसार वैन चलाएगी। इसके माध्यम से जिले के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताया जाएगा। डॉ. धीमान ने शुक्रवार को चौगान मैदान से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत गेहूं और जौ की फसलों का बीमा किया जाएगा। कोई भी किसान गेहूं की फसल के लिए 72 रुपये प्रति बीघा प्रीमियम राशि देकर अधिकतम 4800 रुपये तक जोखिम प्राप्त कर सकता है। जौ की फसल के लिए 60 रुपये बीघा की दर से प्रीमियम देकर अधिकतम 4000 रुपये तक बीमा क्लेम कर सकता है। कहा कि प्राकृतिक आपदा जैसे कि जल भराव, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटना और बिजली गिरने से आग के कारण खड़ी फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए यह योजना किसानों के लिए लाभप्रद सिद्ध हो रही है। पिछले वर्ष इस योजना के अंतर्गत चंबा के 5311 किसानों ने 5.10 लाख रुपये का प्रीमियम देकर फसलों का बीमा करवाया था। उन्होंने कहा कि गैर ऋणी किसान लोक मित्र केंद्र, बैंक अथवा बीमा पोर्टल पर फसल बीमा स्वयं कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत पंजीकृत करवाने के लिए किसान को अपनी एक फोटो, आईडी कार्ड, खेत का खसरा नंबर, खेत में फसल का सबूत देना होता है।
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