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शराब पीकर बस चलाने वाले एचआरटीसी चालक को पुलिस ने धरा

Wed, 05 Jun 2019 10:04 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 05 Jun 2019 10:04 PM IST
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शराब पीकर बस चलाने वाले एचआरटीसी चालक को पुलिस ने धरा
बनीखेत (चंबा)। शराब पीकर एचआरटीसी की लंबी दूरी की बस चला रहे चालक को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने अल्कोहोल सेंसर से जांच करने पर 223.4 प्रतिशत अल्कोहोल पाया गया। गनीमत रही कि जिले की सर्पीली सड़कों पर चालक ने बस से संतुलन नहीं खोया अन्यथा बस में सवार 16 के करीब यात्रियों को अपनी जानों से हाथ तक धोना पड़ सकता था। पुलिस ने 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्जकर चालक का चालान काटा। इसके साथ ही चालक के लाइसेंस को रद्द करने के लिए आरएलए को भेज दिया है। इसके साथ ही बस को कब्जे में कर लिया। दोपहर 12 बजे दूसरे चालक के मौके पर पहुंचने के बाद ही निगम की बस को तुन्नूहट्टी से चंबा को आने दिया गया।
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जानकारी अनुसार तुन्नूहट्टी बैरियर पर चुवाड़ी पुलिस ने नाका लगाया था। इस दौरान पुलिस टीम गहनता से वाहनों और चालकों की तलाशी ले रही थी। इस दौरान दिल्ली से चंबा के लिए आ रही पठानकोट डिपो की एचआरटीसी बस को पुलिस ने रुकवाया। इस दौरान चालक सुभाष सिंह निवासी स्वारका तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा की हरकतों को देखकर पुलिस ने अल्कोहोल सेंसर से उसकी जांच की गई। जांच के दौरान चालक में 223.4 प्रतिशत अल्कोहोल पाया गया। बता दें कि जिले में होने वाले अधिकतर वाहन दुर्घटनाएं शराब के नशे में वाहन चलाने और यातायात नियमों की अवहेलना के चलते ही होती है।
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इसके अलावा पुलिस यातायात नियमों और शराब का सेवन न करने बारे चालकों-परिचालकों को जागरूकता शिविरों के माध्यम से समय-समय पर जागरूक करती रहती है। बावजूद इसके बिगडे़ल चालक इन नियमों को धत्ता बताकर शराब के नशे में वाहन चलाने से पीछे नहीं रह रहे हैं। मंगलवार अल सुबह के समय पेश आया मामला उसका उदाहरण है।
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अगर समय रहते पुलिस जवान मुश्तैदी न दिखाते तो वाहन चालक की लापरवाही 16 के करीब अनमोल जिंदगियों पर भारी पड़ सकती थी। बस चालक को नशे की हालत में देखते हुए कुछ सवारी दुनेरा में ही उतर गई थी। बहरहाल, तुन्नूहट्टी बैरियर पर पुलिस ने चालक का एमवी एक्ट के तहत चालान काट कर लाइसेंस को रद्द करने के लिए आरएलए को भेजा गया है। अब चालक का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।


पुलिस अधीक्षक चंबा डॉ. मोनिका ने भी मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि शराब का सेवन कर बस चला रहे चालक का एमवी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चालान काटा गया है। इसके साथ ही लाइसेंस को रद्द करवाने के लिए आरएलए को भेजा गया है।
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