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चरस तस्कर को दस साल कैद, एक लाख जुर्माना

Wed, 11 Jan 2017 10:24 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंबा
ब्यूरो/अमर उजाला, चंबा Updated Wed, 11 Jan 2017 10:24 PM IST
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एनडीपीएस एक्ट के तहत चरस तस्करी का दोष साबित होने पर अदालत ने चंबावासी को दस वर्ष कैद और एक लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। यह फैसला बुधवार को योगेश जसवाल एलडी स्पेशल जज चंबा की अदालत ने दिया है। इस मामले की पैरवी लोक अधिवक्ता अनिल अवस्थी ने की।

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दोषी व्यक्ति की पहचान मनोहर लाल पुत्र गैहरा राम निवासी सुल्तानपुर तहसील व जिला चंबा के रूप में हुई है। यह मामला 31 मार्च 2016 रात लगभग साढ़े ग्यारह बजे उस सामने आया जब हेड कांस्टेबल विजय कुमार ने चंबा-पठानकोट मार्ग पर परेल में नाका लगा रखा था। इस दौरान साढ़े ग्यारह बजे चंबा से अमृतसर जा रही एचआरटीसी की बस को परेल में निरीक्षण के लिए रोका।
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बस के अंदर सीट नंबर 33 पर बैठे मनोहर लाल हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। लिहाजा शक के आधार पर जब मनोहर लाल व उसके सामान की तलाशी ली गई तो उसके पास से लगभग एक किलो तीन सौ ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने चरस को कब्जे में लेकर बस चालक और परिचालक की गवाही पर आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया।
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लिहाजा लगभग एक वर्ष तक अदालत में चली सुनवाई के बाद मनोहर लाल पर दोष साबित हुआ है। इसी आधार पर दोषी मनोहर लाल को दस वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है।

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