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चरस के साथ पकड़े चुराह निवासी को 12 साल की सजा
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12 years imprisonment for a resident of Churah caught with charas
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चंबा। जिला सत्र एवं न्यायाधीश शरद लगवाल की अदालत ने मंगलवार को चरस के आरोप में पकड़े गए चुराह निवासी को दोष साबित होने पर उसे 12 साल की सजा सुनाई। साथ ही दोषी को डेढ़ लाख जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न चुकाने पर उसे एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में ताजदीन निवासी गांव करयूंड डाकघर टिकरीगढ़ को जसौरगढ़ में 2.32 किलोग्राम चरस के साथ पकड़ा गया था। पुलिस ने तीसा थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था, तबसे चंबा कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। इस पर मंगलवार को न्यायाधीश ने अपना
फैसला सुनाया।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सात जुलाई 2018 को सब इंस्पेक्टर निर्मल सिंह अपनी टीम के साथ जसौरगढ़ की तरफ पेट्रोलिंग कर रहे थे। उसी दौरान जसौरगढ़ जीरो प्वाइंट के पास ताजदीन सड़क किनारे एक बैग लेकर बैठा हुआ था। जैसे ही पुलिस टीम वहां पहुंची तो ताजदीन वहां से भागने का प्रयास करने लगा। इससे पुलिस को उस पर शक हो गया। शक के आधार पर पुलिस ने उसके बैग की तलाशी की।
तलाशी करने पर पुलिस को बैग में चरस जैसा दिखने वाला पदार्थ बरामद हुआ। पुलिस ने चरस मापक यंत्र से पदार्थ की जांच की, जो चरस निकली। उसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत तीसा थाने में मामला दर्ज किया। पुलिस अधीक्षक अरुल कुमार ने बताया कि चंबा कोर्ट में चरस के आरोपी को 12 साल की सजा हुुई है। साथ ही डेढ़ लाख जुर्माना भी लगाया गया है।
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फैसला सुनाया।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सात जुलाई 2018 को सब इंस्पेक्टर निर्मल सिंह अपनी टीम के साथ जसौरगढ़ की तरफ पेट्रोलिंग कर रहे थे। उसी दौरान जसौरगढ़ जीरो प्वाइंट के पास ताजदीन सड़क किनारे एक बैग लेकर बैठा हुआ था। जैसे ही पुलिस टीम वहां पहुंची तो ताजदीन वहां से भागने का प्रयास करने लगा। इससे पुलिस को उस पर शक हो गया। शक के आधार पर पुलिस ने उसके बैग की तलाशी की।
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तलाशी करने पर पुलिस को बैग में चरस जैसा दिखने वाला पदार्थ बरामद हुआ। पुलिस ने चरस मापक यंत्र से पदार्थ की जांच की, जो चरस निकली। उसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत तीसा थाने में मामला दर्ज किया। पुलिस अधीक्षक अरुल कुमार ने बताया कि चंबा कोर्ट में चरस के आरोपी को 12 साल की सजा हुुई है। साथ ही डेढ़ लाख जुर्माना भी लगाया गया है।
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