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जिले में पांच दिन 9 से 2 बजे तक खुलेंगी दुकानें
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बिलासपुर। सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को अब 7 जून तक बढ़ा दिया है। इसके चलते उपायुक्त ने रियायतों के संबंध में अधिसूचना जारी की है। जिले में 31 मई से सभी दुकानें पांच घंटे सुबह 9 से 2 बजे तक खुली रहेंगी। शनिवार और रविवार को सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रखने के आदेश दिए गए हैं।
उपायुक्त रोहित जम्वाल ने बताया कि जिले में 31 मई से सोमवार से शुक्रवार तक सभी दुकानें पांच घंटे सुबह 9 बजे से 2 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं शनिवार और रविवार को केवल आवश्यक वस्तुओं जैसे सब्जियों, दूध, दूध के अन्य उत्पाद, मीट आदि की दुकानें सुबह 9 बजे से 2 बजे तक खुली रहेंगी। फार्मेसी, दवाइयों की दुकानें, चिकित्सा सेवा प्रदाता पर यह नियम लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जिले में अब कोरोना के एक्टिव मामले कम हो गए हैं। इसके लिए उन्होंने जिले के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार धीरे- धीरे रियायतें दे रही है। लेकिन सभी को अपना ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर न जाएं। मास्क का प्रयोग करें। कोरोना नियमों की पालना करें और प्रशासन का सहयोग करें।
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उपायुक्त रोहित जम्वाल ने बताया कि जिले में 31 मई से सोमवार से शुक्रवार तक सभी दुकानें पांच घंटे सुबह 9 बजे से 2 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं शनिवार और रविवार को केवल आवश्यक वस्तुओं जैसे सब्जियों, दूध, दूध के अन्य उत्पाद, मीट आदि की दुकानें सुबह 9 बजे से 2 बजे तक खुली रहेंगी। फार्मेसी, दवाइयों की दुकानें, चिकित्सा सेवा प्रदाता पर यह नियम लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जिले में अब कोरोना के एक्टिव मामले कम हो गए हैं। इसके लिए उन्होंने जिले के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार धीरे- धीरे रियायतें दे रही है। लेकिन सभी को अपना ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर न जाएं। मास्क का प्रयोग करें। कोरोना नियमों की पालना करें और प्रशासन का सहयोग करें।
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