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Bilaspur News: राष्ट्रीय लोक अदालत 12 दिसंबर को, समझौते से निपटेंगे मामले

Sun, 04 Oct 2026 11:36 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:36 PM IST
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National Lok Adalat on December 12; cases to be settled through compromise.
बैंक, बिजली-पानी बिल, श्रम और वैवाहिक विवाद समेत समझौता योग्य मामलों की होगी सुनवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बिलासपुर के अलावा घुमारवीं और झंडूता न्यायालय परिसरों में लोक अदालत की पीठें मामलों का निपटारा करेंगी। लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित मामलों के साथ पूर्व मुकदमेबाजी से संबंधित समझौता योग्य विवाद भी आपसी सहमति से निपटाए जाएंगे।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव प्रतीक गुप्ता ने बताया कि लोक अदालत में बैंक संबंधी मामले, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद समेत अन्य समझौता योग्य मामलों का निपटारा किया जा सकता है। न्यायालय में लंबित मामलों के पक्षकार अपने मामलों को लोक अदालत में निपटारे के लिए प्रस्तुत करवा सकते हैं। वहीं, न्यायालय में लंबित नहीं रहने वाले समझौता योग्य विवादों के पक्षकार भी आपसी समझौते के लिए लोक अदालत में आवेदन कर सकते हैं।
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उन्होंने बताया कि ई-कोर्ट डिजिटल मोटर वाहन चालान का निपटारा लोक अदालत से पहले ऑनलाइन ई-पेमेंट से भी किया जा सकता है। संबंधित व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित होकर भी चालान का निपटारा करवा सकेंगे। निशुल्क कानूनी सहायता और सलाह के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-221452 पर भी जानकारी ली जा सकती है। इसके अलावा प्राधिकरण को ई-मेल के माध्यम से भी समस्या भेजी जा सकती है।
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