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जिले के 120 से अधिक शराब ठेकों को जारी होगा नोटिस

Tue, 23 Apr 2019 11:14 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 23 Apr 2019 11:14 PM IST
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जिले के 120 से अधिक शराब ठेकों को जारी होगा नोटिस
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बिलासपुर। जिले के 120 से अधिक शराब के ठेकों को स्वास्थ्य विभाग नोटिस जारी करने जा रहा है। जिले के किसी भी शराब के ठेकों के लाइसेंस नहीं बने हैं, जिसके चलते विभाग नोटिस के तौर पर 14 दिन के भीतर लाइसेंस बनाने के आदेश जारी कर रहा है। विभाग ने आबकारी एवं कराधान विभाग से सभी ठेकों की सूची भी मांगी है और जिलेभर के ठेकों में नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी है। खबर की पुष्टि सविता ठाकुर फूड एंड सेफ्टी सहायक आयुक्त बिलासपुर ने की।
गौरतलब है कि नए सत्र से प्रदेश में शराब के ठेकों और उनके ठेकेदारों को बदला गया है। इस दौरान नए दौर से शुरू किए गए शराब के ठेकों को लेकर सरकार ने नए रेट और नए लाइसेंस बनाने के आदेश भी जारी कर दिए हैं लेकिन बिलासपुर जिले में अभी तक भी ठेकों के लाइसेंस नहीं बनाए गए हैं। इसके चलते स्वास्थ्य विभाग जिलेभर के ठेकों को नोटिस जारी कर 14 दिन के भीतर लाइसेंस बनाने के आदेश जारी कर रहा है।
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उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग समय-समय पर जिले में दुकानों से लेकर शराब के ठेकों का निरीक्षण करता रहता है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर 14 दिन के भीतर कोई लाइसेंस नहीं बनाता है तो उनके खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगा। साथ ही उनको मौके पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है।
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कई सालों से शराब के नहीं भरे गए हैं सैंपल
जिले में फूड इंस्पेक्टर न होने के चलते कई सालों से शराब के ठेकों के सैंपल भरने में भी स्वास्थ्य विभाग नाकाम साबित हुआ है। कई बार स्थानीय लोगों ने शराब की मिलावट को लेकर विभाग के पास शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन विभाग इन ठेकों के सैंपल भरने में नाकाम सिद्ध हुआ जिसके चलते अभी तक जिले के किसी भी शराब के ठेकों के सैंपल नहीं भरे गए हैं।

इनसेट...
लाइसेंस न बनाने पर होगी कार्रवाई
जिलेभर के शराब के ठेकों को जल्द नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस में 14 दिन के भीतर फूड लाइसेंस बनाने के आदेश जारी किए जाएंगे। अगर कोई लाइसेंस नहीं बनाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला में फूड इंस्पेक्टर न होने के चलते ठेकों के सैंपल नहीं भरे जा सकते हैं। -सविता ठाकुर, फूड एंड सेफ्टी सहायक आयुक्त, बिलासपुर
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