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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   50 percent tax exemption on scrapping old vehicles and buying new ones in Himachal Pradesh

Himachal: हिमाचल प्रदेश में पुराना वाहन स्क्रैप करने पर नया खरीदने पर टैक्स में 50 प्रतिशत छूट, अधिसूचना जारी

Thu, 18 Sep 2025 08:38 PM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Thu, 18 Sep 2025 08:38 PM IST
सार

Himachal Vehicle Scrap New Policy : हिमाचल सरकार ने पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने पर नई गाड़ियों की खरीद पर टैक्स में 50% तक की छूट देने का फैसला किया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी की गई है। जानें विस्तार से...

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50 percent tax exemption on scrapping old vehicles and buying new ones in Himachal Pradesh
Himachal Vehicle Scrap New Policy - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में पुराना वाहन स्क्रैप करने पर नए वाहनों की खरीद पर टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। परिवहन विभाग की ओर से इसे लेकर वीरवार को राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी गई है। यदि वाहन मालिक पुराने वाहन को अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर में जमा कर नया वाहन खरीदते हैं तो उन्हें मोटर व्हीकल टैक्स (टोकन / रोड टैक्स) में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।

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अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी की गई है। यह छूट सभी निजी और व्यावसायिक वाहनों पर लागू होगी, जो भारत स्टेज-1 या उससे पहले के उत्सर्जन मानकों पर निर्मित हैं। इसमें सभी मीडियम व हैवी गुड्स मोटर वाहन और मीडियम व हैवी पैसेंजर वाहन भी शामिल हैं, जिन्हें भारत स्टेज-II मानक के अनुरूप बनाया गया है। व्यावसायिक वाहनों के लिए यह राहत रजिस्ट्रेशन की तारीख से 8 साल तक और निजी वाहनों के लिए 15 साल तक मान्य होगी।

छूट केवल उन्हीं मामलों में मिलेगी जब पुराना वाहन स्क्रैप करने के बाद उसी श्रेणी का नया वाहन लिया जाए। नए वाहन की रजिस्ट्रेशन के समय सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा। निजी वाहनों में यह सुविधा सिर्फ पहली रजिस्ट्रेशन के समय मिलेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और उसकी वैधता मोटर व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन एंड फंक्शन ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी नियम 2021 के अनुसार होगी। परिवहन विभाग के अनुसार यह पहल राज्य में पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है।
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राज्य सरकार की वाहन स्क्रैप पॉलिसी के तहत पुराने वाहन को रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग फैसिलिटी (आरवीएसएफ) केंद्र में स्क्रैप करवाना होगा। वाहन के स्क्रैप होने पर मालिक को स्क्रैप केंद्र की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी किया जाएगा। नए वाहन के पंजीकरण पर वाहन मालिक को प्रमाण पत्र के रूप में इसे प्रस्तुत करना होता है। उसके बाद ये छूट मिलती है।

हिमाचल में कुल पंजीकृत वाहन - 22,43,524
निजी वाहन - 19,25,593
व्यावसायिक वाहन - 3,17,931
राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या - 2,811
2,412 निजी और 399 वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक
 
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