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Yamuna Nagar News: मतदान के लिए मतदाता सूची नाम जरूरी, वैकल्पिक पहचान पत्र से भी दे सकते हैं मत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 09 Apr 2024 03:58 AM IST
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Voter list name is necessary for voting, you can also vote with alternative identity card.
जगाधरी। जिस मतदाता के पास वोटर आईडी नहीं है, वो मतदान केंद्र पर निर्वाचन आयोग की ओर से मान्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकता है। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। इसमें भाग लेने के लिए नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित कर लें।
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डीसी ने कहा कि जिस मतदाता का नाम सूची में है, केवल वही मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो वह भी मतदान कर सकता है। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने 11 तरह के कार्ड को वैकल्पिक पहचान पत्र की मान्यता दी है। इसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र शामिल हैं। इसके अलावा बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय का स्मार्ट कार्ड, मनरेगा कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और आधार कार्ड शामिल हैं।
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