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Yamuna Nagar News: छात्राओं को कानूनों की दी जानकारी
Fri, 06 Feb 2026 11:56 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Fri, 06 Feb 2026 11:56 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जिला पुलिस यमुनानगर द्वारा लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सेफ सिटी टीम ने शुक्रवार को राजकीय प्राथमिक पाठशाला जगाधरी में छात्राओं को महिला सुरक्षा, कानूनी अधिकारों और आपातकालीन सहायता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दीं।
सेफ सिटी टीम की एएसआई नीलम ने छात्राओं को संबोधित करते हुए महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छेड़छाड़, पीछा करना, ऑनलाइन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और यौन शोषण जैसे अपराध क्राइम अगेंस्ट वूमेन के अंतर्गत आते हैं। किसी भी प्रकार की गलत घटना होने पर चुप न रहें और तुरंत अपने अभिभावकों, शिक्षकों या पुलिस को इसकी सूचना दें।
उन्होंने पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों पर भी विस्तार से जानकारी दी। एएसआई नीलम ने बताया कि यह कानून 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है और दोषियों के लिए इसमें कड़े दंड का प्रावधान है। छात्राओं को बताया गया कि किसी भी प्रकार का गलत स्पर्श, दबाव या डराने-धमकाने की स्थिति में शिकायत दर्ज कराना उनका कानूनी अधिकार है। कार्यक्रम के दौरान गुड टच और बैड टच विषय पर विशेष रूप से जागरूक किया गया।
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छात्राओं को दुर्गा शक्ति एप के बारे में जानकारी दी गई। एएसआई नीलम ने बताया कि यह एप महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी माध्यम है, जिसके जरिए आपात स्थिति में पुलिस को तुरंत सूचना दी जा सकती है। एप में लोकेशन साझा करने की सुविधा भी उपलब्ध है। कार्यक्रम में डायल 112 के महत्व पर भी जोर दिया गया।
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यमुनानगर। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जिला पुलिस यमुनानगर द्वारा लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सेफ सिटी टीम ने शुक्रवार को राजकीय प्राथमिक पाठशाला जगाधरी में छात्राओं को महिला सुरक्षा, कानूनी अधिकारों और आपातकालीन सहायता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दीं।
सेफ सिटी टीम की एएसआई नीलम ने छात्राओं को संबोधित करते हुए महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छेड़छाड़, पीछा करना, ऑनलाइन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और यौन शोषण जैसे अपराध क्राइम अगेंस्ट वूमेन के अंतर्गत आते हैं। किसी भी प्रकार की गलत घटना होने पर चुप न रहें और तुरंत अपने अभिभावकों, शिक्षकों या पुलिस को इसकी सूचना दें।
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उन्होंने पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों पर भी विस्तार से जानकारी दी। एएसआई नीलम ने बताया कि यह कानून 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है और दोषियों के लिए इसमें कड़े दंड का प्रावधान है। छात्राओं को बताया गया कि किसी भी प्रकार का गलत स्पर्श, दबाव या डराने-धमकाने की स्थिति में शिकायत दर्ज कराना उनका कानूनी अधिकार है। कार्यक्रम के दौरान गुड टच और बैड टच विषय पर विशेष रूप से जागरूक किया गया।
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छात्राओं को दुर्गा शक्ति एप के बारे में जानकारी दी गई। एएसआई नीलम ने बताया कि यह एप महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी माध्यम है, जिसके जरिए आपात स्थिति में पुलिस को तुरंत सूचना दी जा सकती है। एप में लोकेशन साझा करने की सुविधा भी उपलब्ध है। कार्यक्रम में डायल 112 के महत्व पर भी जोर दिया गया।