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मातृशक्ति उद्यमिता योजना से महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर : डीसी
Tue, 23 Dec 2025 12:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Tue, 23 Dec 2025 12:45 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। प्रदेश सरकार की मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति मजबूत करने के लिए बैंकों के माध्यम से 5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। डीसी प्रीति ने बताया कि यह योजना हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए लागू की गई है।
जिले के लिए चालू वित्त वर्ष में इस योजना के अंतर्गत 48 मामलों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डीसी ने बताया कि योजना का लाभ वे महिलाएं उठा सकती हैं, जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये तक है और जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है। आवेदक महिला किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था की ऋण डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए।
योजना के अंतर्गत ऋण की समय पर अदायगी करने पर हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से तीन वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान की सुविधा दी जाएगी, जिससे महिलाओं पर वित्तीय बोझ कम होगा। वहीं, हरियाणा महिला विकास निगम की जिला प्रबंधक किरणबाला ने बताया कि इस योजना के तहत डेयरिंग, उद्योग विभाग की नकारात्मक सूची में शामिल गतिविधियों तथा केविवाईबी को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध है।
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उन्होंने बताया कि महिलाएं इस ऋण से ऑटो रिक्शा, छोटे सामान ढोने के वाहन, थ्री-व्हीलर, सिलाई-कढ़ाई, किरयाना स्टोर, मनियारी, रेडीमेड गारमेंट, कपड़ों की दुकान, बुटीक और जनरल स्टोर जैसे व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की पात्र महिलाओं के लिए समान रूप से लागू है। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी या आवेदन के लिए इच्छुक महिलाएं हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय, कोठी नंबर-74 ए, कृष्णा कॉलोनी, मोबाइल मार्किट के पास, कमानी चौक यमुनानगर में संपर्क कर सकती हैं। इसके अलावा दूरभाष नंबर 01732-250041 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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यमुनानगर। प्रदेश सरकार की मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति मजबूत करने के लिए बैंकों के माध्यम से 5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। डीसी प्रीति ने बताया कि यह योजना हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए लागू की गई है।
जिले के लिए चालू वित्त वर्ष में इस योजना के अंतर्गत 48 मामलों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डीसी ने बताया कि योजना का लाभ वे महिलाएं उठा सकती हैं, जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये तक है और जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है। आवेदक महिला किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था की ऋण डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए।
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योजना के अंतर्गत ऋण की समय पर अदायगी करने पर हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से तीन वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान की सुविधा दी जाएगी, जिससे महिलाओं पर वित्तीय बोझ कम होगा। वहीं, हरियाणा महिला विकास निगम की जिला प्रबंधक किरणबाला ने बताया कि इस योजना के तहत डेयरिंग, उद्योग विभाग की नकारात्मक सूची में शामिल गतिविधियों तथा केविवाईबी को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध है।
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उन्होंने बताया कि महिलाएं इस ऋण से ऑटो रिक्शा, छोटे सामान ढोने के वाहन, थ्री-व्हीलर, सिलाई-कढ़ाई, किरयाना स्टोर, मनियारी, रेडीमेड गारमेंट, कपड़ों की दुकान, बुटीक और जनरल स्टोर जैसे व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की पात्र महिलाओं के लिए समान रूप से लागू है। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी या आवेदन के लिए इच्छुक महिलाएं हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय, कोठी नंबर-74 ए, कृष्णा कॉलोनी, मोबाइल मार्किट के पास, कमानी चौक यमुनानगर में संपर्क कर सकती हैं। इसके अलावा दूरभाष नंबर 01732-250041 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।