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Yamuna Nagar News: नांदेड़ के लिए पांच मई को रवाना होगी विशेष ट्रेन
Thu, 23 Apr 2026 12:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Thu, 23 Apr 2026 12:20 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्री हजूर साहिब नांदेड़, महाराष्ट्र के लिए पांच मई को कुरुक्षेत्र से विशेष ट्रेन रवाना होगी। इस ट्रेन को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरी झंडी दिखाकर प्रदेश के विभिन्न जिलों से जाने वाली संगत को रवाना करेंगे। ये जानकारी डीसी प्रीति ने दी। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक उठा सकते हैं, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है। इच्छुक पात्र व्यक्ति 30 अप्रैल तक सरल हरियाणा पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए नागरिक नजदीकी सीएससी सेंटर या अपने स्मार्टफोन के माध्यम से घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य हैं, जिनमें वैध फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य सरकारी आईडी), परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), यात्रा के लिए फिट होने की स्वयं घोषणा तथा पिछले तीन वर्षों में योजना का लाभ न लेने का प्रमाण शामिल है। इस योजना का लाभ केवल हरियाणा के निवासी और परिवार पहचान पत्र धारक ही ले सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक के साथ एक सहायक को पूर्ण भुगतान पर यात्रा की अनुमति होगी, जबकि 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग या 1.80 लाख से अधिक आय वाले सहायक भी शुल्क देकर यात्रा में शामिल हो सकते हैं। योजना के अंतर्गत यात्रियों के रहने, खाने और स्थानीय परिवहन की संपूर्ण व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। यह योजना पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर संचालित होगी और एक व्यक्ति इसका लाभ हर तीन वर्ष में केवल एक बार ही ले सकता है। पंजीकरण के बाद आवेदकों को इसकी जानकारी अपने जिले के जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी (डीआईपीआरओ) कार्यालय में देना अनिवार्य होगा, ताकि पात्र यात्रियों की सूची रेलवे को समय पर भेजी जा सके।
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यमुनानगर। हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्री हजूर साहिब नांदेड़, महाराष्ट्र के लिए पांच मई को कुरुक्षेत्र से विशेष ट्रेन रवाना होगी। इस ट्रेन को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरी झंडी दिखाकर प्रदेश के विभिन्न जिलों से जाने वाली संगत को रवाना करेंगे। ये जानकारी डीसी प्रीति ने दी। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक उठा सकते हैं, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है। इच्छुक पात्र व्यक्ति 30 अप्रैल तक सरल हरियाणा पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए नागरिक नजदीकी सीएससी सेंटर या अपने स्मार्टफोन के माध्यम से घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य हैं, जिनमें वैध फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य सरकारी आईडी), परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), यात्रा के लिए फिट होने की स्वयं घोषणा तथा पिछले तीन वर्षों में योजना का लाभ न लेने का प्रमाण शामिल है। इस योजना का लाभ केवल हरियाणा के निवासी और परिवार पहचान पत्र धारक ही ले सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक के साथ एक सहायक को पूर्ण भुगतान पर यात्रा की अनुमति होगी, जबकि 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग या 1.80 लाख से अधिक आय वाले सहायक भी शुल्क देकर यात्रा में शामिल हो सकते हैं। योजना के अंतर्गत यात्रियों के रहने, खाने और स्थानीय परिवहन की संपूर्ण व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। यह योजना पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर संचालित होगी और एक व्यक्ति इसका लाभ हर तीन वर्ष में केवल एक बार ही ले सकता है। पंजीकरण के बाद आवेदकों को इसकी जानकारी अपने जिले के जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी (डीआईपीआरओ) कार्यालय में देना अनिवार्य होगा, ताकि पात्र यात्रियों की सूची रेलवे को समय पर भेजी जा सके।
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