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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Sep 2022 12:51 AM IST
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Sentenced to life imprisonment for raping teenager
जगाधरी। 12 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में गवाह अपनी गवाही से मुकर गए थे। पुलिस ने साइंटिफिक तरीके से जांच की, जिससे आरोप साबित हुए और कोर्ट ने दोषी को सख्त सजा सुनाई।
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तीन जून 2021 को रादौर थाना क्षेत्र के एक डेरे में रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 12 साल की बेटी के पेट में दर्द होने पर उसे सरकारी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसकी बेटी 9 माह की गर्भवती है। किशोरी ने अपने मां पिता को बताया कि जनवरी महीने में एक दिन वह घर पर अकेली थी। डेरे में ही रहने वाले नाथीराम ने घर पर आकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। उसने किशोरी को धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को बताया तो वो उसे जान से मार देगा। पुलिस ने नाथीराम के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और एससी एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। किशोरी के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती किए जाने को कोर्ट ने जघन्य अपराध मानते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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