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साहब, इतने की बाइक नहीं, जितने का काट रहे हो चालान, आप ही रखो

Wed, 04 Sep 2019 12:00 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 04 Sep 2019 12:00 AM IST
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new vichel act
चैकिंग के दौरान चालान करते ट्रैफिक पुलिस अधिकारी। - फोटो : YAMUNA NAGAR
बाइक 12 हजार रुपये की, चालान 23 हजार रुपये का। जुर्माना सुनकर बाइक चालक के होश उड़ गए। चालक ने पुलिस कर्मचारी से मिन्नतें की, लेकिन कोई फायदा न होता देख वह अपनी बाइक नाके पर ही छोड़ कर चला गया। हर पुलिस चैक प्वाइंट पर यही हाल दिखाई दे रहा है। लोग अपने वाहन छोड़-छोड़कर भाग रहे हैं। लोग पुलिस कर्मचारियों के हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहे हैं कि वे भविष्य में कभी यातायात नियम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन यह सब काम नहीं आ रहा। वहीं ऑनलाइन सिस्टम होने के कारण जुर्माना मौके पर ही भरा जाता है। लेकिन चालकों के पास हजारों रुपये न होने के कारण लोग मौके पर जुर्माना नहीं भर पा रहे हैं। जिस कारण लाइसेंस, आरसी इत्यादि रखकर वाहन छोड़ा जा रहा है। यह दोनों न होने पर वाहन इंपाउंड किए जा रहे हैं।
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इतने का वाहन नहीं, जितने का हो रहा चालान : भगत सिंह, मधु चौक, कमानी चौक, जगाधरी बस स्टैंड चौक, मटका चौक, अग्रसेन चौक, बुडिया चौक, विश्वकर्मा चौक, खानचंद चौक, कलानौर नाका, जोडिया इत्यादि पुलिस चैक प्वाइंटस पर चालान काटे जाते हैं। अब चालान इतने का हो जाता है, जितने का वाहन नहीं होता। एक चौक पर सोनू नाम के युवक का चालान 23 हजार रुपये का हुआ। जिस पर युवक मिन्नतें करने लगा। बोला की साहब उसकी बाइक ही 12 हजार रुपये की है और चालान आप 23 का बना रहे हो। काफी देर पुलिस कर्मचारी से माथापची करने के बाद वह बाइक ही छोड़ कर चला गया।
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पुलिसवालों के सामने मुसीबत, इतने वाहन कहां रखेंगे : ट्रैफिक पुलिस के एएसआई अशोक कुमार, एसआई सुशील कुमार ने बताया कि हजारों रुपये का जुर्माना इसलिए रखा गया है, ताकि लोग नियमों की पालना करें। लेकिन इससे उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। उन्होंने बताया कि अब किसी का चालान करते हैं तो वह हाथ जोड़ने लगाता है कि हजारों रुपये वह नहीं दे पाएगा।
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सिस्टम नहीं अपडेट, चालान कम : तीन दिन बाद भी पुलिस का पोस्टल चालान सिस्टम अपडेट नहीं हो पाया। जिससे चालान की संख्या में कमी आई है। रविवार को केवल आठ चालान किए गए थे। जबकि सोमवार को 38 चालान काटे गए। मंगलवार चार बजे तक केवल 30 ही चालान काटे गए थे। जबकि पोस्टल चालान सिस्टम से प्रतिदिन दो सौ से तीन सौ चालान काटे जाते थे। जो अभी तक अपडेट नहीं हो पाया।

इन बातों का भी रखें ख्याल :
- यदि तीन बार शराब पीकर, रॉन्ग साइड, सिग्नल जंप, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल सुनने पर चालान हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित किया जाएगा।
- वाहनों पर स्टैंडर्ड नंबर प्लेट लगाकर ही चलना होगा।
- नंबर प्लेट के स्थान पर चौधरी, गुर्जर, ठाकुर, ब्राह्मण लिखने वालों का भी चालान होगा
- संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद भी नहीं मान रहे लोग।
- बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये का लगेगा जुर्माना
- अगर इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं दिया तो 10 हजार रुपये भरने पड़ेंगे।
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