फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Drug smuggler sentenced to 14 years imprisonment

नशा तस्कर को 14 साल कैद की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Sep 2022 01:42 AM IST
विज्ञापन
Drug smuggler sentenced to 14 years imprisonment
जगाधरी। नशीले कैप्सूल के साथ पकड़े गए आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निधि बंसल की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 14 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पडे़गी।
विज्ञापन

कोर्ट ने दोषी के एक साथी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। स्पेशल डिटेक्टिव स्टाफ ने 26 जून 2020 को धीमान कॉलोनी, छोटी लाइन जगाधरी निवासी विशाल वर्मा उर्फ रवि को 771 नशीले कैप्सूल के साथ पकड़ा था। पुलिस ने ड्रग्स कंट्रोलर से कैप्सूल की जांच करवाने के बाद विशाल के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पूछताछ में सामने आया कि सहारनपुर के गांव उनाली का रहने वाला पंकज कुमार उर्फ बबलू सहारनपुर के नशा तस्कर से नशीले कैप्सूल लेकर यमुनानगर आता था और विशाल वर्मा को दे देता था। पंकज की लॉकडाउन के दौरान नौकरी छूट गई, जिसके बाद वो विशाल वर्मा को नशीले कैप्सूल पहुंचाने लगा था। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में पंकज को बरी कर दिया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed