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Yamuna Nagar News: स्मैक के साथ पकड़े दोषी को तीन साल कारावास

Sat, 08 Aug 2026 12:26 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sat, 08 Aug 2026 12:26 AM IST
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Convict caught with smack sentenced to three years in prison
संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. रजनी कौशल की अदालत ने 20 ग्राम स्मैक के साथ पकड़े गए आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सहारनपुर जिले के गांव मेहरबानी निवासी अंकुल के खिलाफ सदर यमुनानगर थाना पुलिस ने वर्ष 2021 में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायत में बताया गया था कि 29 दिसंबर 2021 को एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने कलानौर पुल पर नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान सहारनपुर की ओर से एक युवक बाइक पर आता दिखाई दिया।
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तलाशी के दौरान युवक की जेब से 20 ग्राम स्मैक मिली। पुलिस ने नशीले पदार्थ को कब्जे में लेकर आरोपी अंकुल को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से अदालत में साक्ष्य और गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया।
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