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Yamuna Nagar News: पेंशन के अधिकारों की अनदेखी पर केंद्र सरकार के खिलाफ जताया रोष
Thu, 18 Dec 2025 12:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Thu, 18 Dec 2025 12:34 AM IST
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जगाधरी अनाज मंडी में जुटे रिटायर्ड कर्मचारी। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। पेंशन से जुड़ी समस्याओं और कथित भेदभाव के विरोध में बुधवार को रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने जगाधरी अनाज मंडी में एकत्र होकर रोष जताया और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। कर्मचारियों ने केंद्र सरकार को पेंशन संबंधी मुद्दों से अवगत कराते हुए वित्त विधेयक 2025 को रिटायर्ड कर्मियों के हितों के खिलाफ बताया।
संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर वे पहले विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री स्तर तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार की ओर से संगठन से संवाद कर कोई समाधान नहीं निकाला गया। इसके उलट, केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2025 में पारित वित्त विधेयक के जरिए आठवें वेतन आयोग के अंतर्गत पेंशन पुनरीक्षण के अधिकार को सीमित करने का प्रावधान किया गया है, जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों में असंतोष और असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
संघ के महासचिव सोमनाथ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के अनुसार पेंशन रिटायर्ड कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार है, जिसे अर्थाभाव का हवाला देकर रोका नहीं जा सकता। वहीं, प्रधानमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई कि पेंशन से जुड़े वित्त विधेयक 2025 को तत्काल वापस लिया जाए। रिटायर्ड कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग के सभी लाभ पूर्व की भांति दिए जाएं, कम्यूट की गई पेंशन राशि की कटौती सभी राज्यों में 11 वर्ष तक ही सीमित की जाए और कोरोना काल में रोके गए 18 माह के महंगाई भत्ते का एरियर ब्याज सहित दिया जाए।
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यमुनानगर। पेंशन से जुड़ी समस्याओं और कथित भेदभाव के विरोध में बुधवार को रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने जगाधरी अनाज मंडी में एकत्र होकर रोष जताया और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। कर्मचारियों ने केंद्र सरकार को पेंशन संबंधी मुद्दों से अवगत कराते हुए वित्त विधेयक 2025 को रिटायर्ड कर्मियों के हितों के खिलाफ बताया।
संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर वे पहले विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री स्तर तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार की ओर से संगठन से संवाद कर कोई समाधान नहीं निकाला गया। इसके उलट, केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2025 में पारित वित्त विधेयक के जरिए आठवें वेतन आयोग के अंतर्गत पेंशन पुनरीक्षण के अधिकार को सीमित करने का प्रावधान किया गया है, जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों में असंतोष और असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
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संघ के महासचिव सोमनाथ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के अनुसार पेंशन रिटायर्ड कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार है, जिसे अर्थाभाव का हवाला देकर रोका नहीं जा सकता। वहीं, प्रधानमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई कि पेंशन से जुड़े वित्त विधेयक 2025 को तत्काल वापस लिया जाए। रिटायर्ड कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग के सभी लाभ पूर्व की भांति दिए जाएं, कम्यूट की गई पेंशन राशि की कटौती सभी राज्यों में 11 वर्ष तक ही सीमित की जाए और कोरोना काल में रोके गए 18 माह के महंगाई भत्ते का एरियर ब्याज सहित दिया जाए।

जगाधरी अनाज मंडी में जुटे रिटायर्ड कर्मचारी। संवाद
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