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उपभोक्ता फोरम-एफडी का भुगतान न करने पर चिटफंड कंपनी पर 50 हजार रुपए जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 19 Aug 2022 02:09 AM IST
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50 thousand rupees fine on chit fund company for non-payment of consumer forum-FD
जगाधरी। एफडी का भुगतान न करने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने चिटफंड कंपनी पर 50 हजार रुपए जुर्माना किया है। फोरम ने ये भी आदेश दिया है अगर चिटफंड कंपनी फोरम के फैसले के दो महीने के भीतर एफडी की राशि और हर्जाने का भुगतान नहीं करती है तो उसे आठ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना पडेगा।
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यमुनानगर के शिव मंदिर, भाटिया नगर, निवासी विजय कुमार गुप्ता ने वर्ष 2018 में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड की यमुनानगर ब्रांच में दो किश्तों में कुल एक लाख 63 हजार 795 रुपए की एफडी करवाई थी। इसकी मैच्योरिटी 15 जून 2020 को हो गई। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड ने विजय कुमार को उनकी एफडी का भुगतान नहीं किया। विजय कुमार ने अपने वकील के माध्यम से सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड को नोटिस भेजा, लेकिन कंपनी ने इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद विजय कुमार ने जिला उपभोक्ता फोरम में चिटफंड कंपनी के खिलाफ शिकायत दी। फोरम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विजय कुमार गुप्ता के पक्ष में फैसला सुनाया कि कंपनी दो महीने में विजय कुमार गुप्ता को उनकी एफडी की राशि (एक लाख 91 हजार 380 रुपए) और 50 हजार जुर्माने (कुल दो लाख 41 हजार 380) का भुगतान करें।
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