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मुफ्त में टंगे हैं नेताजी, जुर्माने का भी डर नहीं

Sat, 12 May 2018 12:48 AM IST
Updated Sat, 12 May 2018 12:48 AM IST
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मुफ्त में टंगे हैं नेताजी, जुर्माने का भी डर नहीं
मुफ्त में टंगे हैं ‘नेताजी’, जुर्माने का भी डर नहीं
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जुर्माने के प्रावधान के बावजूद नेहरू पार्क की दीवार पर पोस्टर व होर्डिंग
यमुनानगर
नेहरू पार्क की दीवार पर पोस्टर या होर्डिंग लगाने पर नगर निगम ने पांच हजार रुपये का जुर्माना तय कर रखा है, लेकिन पूरे राउंड अबाउट पर नेताओं के होर्डिंग टंगे हुए हैं। होर्डिंग लगाने वालों ने न तो कोई अनुमति ली है और न ही नगर निगम के पास पेमेंट जमा करवाई। अकेले नेहरू पार्क के नहीं बल्कि पूरे शहर में यह हालात बने हुए हैं। शायद ही ऐसी कोई सड़क हो जिस पर राजनीतिक पार्टियों के विज्ञापन न टंगे हों। डिवाइडर के हर पोल पर पार्टियों के पोस्टर-बैनर, रैलियों के सूचना बोर्ड, बधाई संदेश आदि पोस्टर लगाए गए हैं। निगम कमिश्नर गिरीश अरोड़ा ने कुछ दिन पहले अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि किसी भी सड़क पर अवैध रूप से होर्डिंग-बैनर लगा मिला, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन निगम के अधिकारी इन पर कोई कार्रवाई नहीं करते।

ये है जुर्माने का प्रावधान
अवैध होर्डिंग-बैनर लगाने वालों के खिलाफ द हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1989 के खिलाफ निगम को कार्रवाई करने का अधिकार है। इस एक्ट के तहत निगम कम से कम 250 रुपये जुर्माना वसूल सकता है। निगम चाहे तो अवैध होर्डिंग-बैनर लगाने वालों से उन्हें हटाने पर आने वाले खर्च यानि लेबर लगाने में लगा चार्ज, पेट्रोल खर्च, खराब हुई जगह को ठीक कराने में लगा खर्च को भी इसमें शामिल कर सकता है। वहीं दोषियों के खिलाफ अगर मामला थाने में दर्ज कराया जाता है, तो कोर्ट को जुर्माना लगाने का अधिकार है। इसके अलावा, अवैध-होर्डिंग बैनर लगाने वालों के खिलाफ कोर्ट अधिकतम 6 महीने की सजा या 10 हजार रुपये जुर्माना या दोनों एक साथ लगा सकता है
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दुर्घटना का अंदेशा
अवैध होर्डिंग्स से जहां दीवारें व सड़कें बदरंग दिखाई देती हैं, वहीं इनसे वाहन चालक का ध्यान भटकाते हैं। जिससे दुर्घटना होने का खतरा बढ़ जाता है। तेज आंधी के वक्त ये बड़े-बड़े होर्डिंग गिर जाते हैं, जिनकी चपेट में आने से अक्सर लोग जख्मी हो जाते हैं।
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ये हैं होर्डिंग की गाइडलाइन
-सड़क से 100 मीटर के दायरे में न हो होर्डिंग-बैनर।
-टर्न, तिराहा, चौराहे पर ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न न करें।
-हरे पेड़ होर्डिंग से दबे नहीं होने चाहिए।
-बिजली की हाईटेंशन लाइन से दूर होने जरूरी।
-पुराने भवन पर होर्डिंग नहीं लगाई जाएं।
-लोहे के स्ट्रक्चर का इंजीनियर से प्रमाणपत्र।
-भवन के 50 व 60 प्रतिशत हिस्से पर ही होर्डिंग लगाएं
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अवैध रूप से लगे विज्ञापनों को हटाने के लिए कमिश्नर को पत्र लिखा जाएगा। अवैध होर्डिंग से जहां निगम को नुकसान होता है, वहीं शहर भी बदरंग होता जा रहा है। किसी भी होर्डिंग को नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वह राजनीतिक पार्टियों के हों या फिर कमर्शियल।
-सरोज बाला, मेयर
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