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सब्जीमंडी में व्यक्ति का पर्स झपटने वाले दोषी को पांच साल कैद, 25 हजार जुर्माना

Fri, 16 Mar 2018 12:24 AM IST
Updated Fri, 16 Mar 2018 12:24 AM IST
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सब्जीमंडी में व्यक्ति का पर्स झपटने वाले दोषी को पांच साल कैद, 25 हजार जुर्माना
पर्स झपटने के दोषी को कैद, 25 हजार जुर्माना
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एडीजे नरेश कत्याल की कोर्ट ने सुनाया फैसला, जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान
अमर उजाला ब्यूरो
यमुनानगर। आईटीआई के पास स्थित सब्जीमंडी में एक व्यक्ति से पर्स झपटने के दोषी युवक को एडीजे नरेश कत्याल की कोर्ट ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी को 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

16 अगस्त 2017 को शिवपुरी-बी निवासी रकम सिंह ने फर्कपुर पुलिस को शिकायत दी थी कि वह आईटीआई के पास सब्जी मंडी में सब्जी लेने के लिए जा रहा था। जब वह मंडी में सड़क किनारे रेहड़ी से सब्जी खरीद रहा था तो एक युवक ने उनकी जेब से पर्स झपट लिया और वहां से भाग निकला। पर्स में 1100 रुपये और अन्य जरूरी कागजात थे। तब फर्कपुर पुलिस ने रकम सिंह की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। यह मामला डिटेक्टिव स्टाफ को दिया गया था। डिटेक्टिव स्टाफ ने जांच के बाद आनंद कॉलोनी निवासी उसमान को गिरफ्तार किया। रिमांड के दौरान उसने वारदात को अंजाम देना कबूल किया। इसके बाद उससेे पर्स और पैसों की बरामदगी कराई। तभी से मामला कोर्ट में चल रहा था। वीरवार को कोर्ट ने उसमान को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। यदि दोषी उसमान जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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