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तय समय में ही चलाएं पटाखे वरना होगी कार्रवाई : तहसीलदार
Updated Wed, 18 Oct 2017 12:31 AM IST
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तय समय में ही जलाएं पटाखे वरना होगी कार्रवाई : तहसीलदार
रादौर। हाईकोर्ट के आदेश पर क्षेत्र में दीपावली पर शाम साढे़ छह बजे से रात साढे़ नौ बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकते हैं। इससे पहले और इससे बाद में पटाखे जलाने वाले लोगों के विरुद्ध पुलिस नियमानुसार मामला दर्ज करेगी। यह जानकारी तहसीलदार रादौर अशोक कुमार ने दी। उन्होंने सभी से अपील की कि सभी हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करें।
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रादौर। हाईकोर्ट के आदेश पर क्षेत्र में दीपावली पर शाम साढे़ छह बजे से रात साढे़ नौ बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकते हैं। इससे पहले और इससे बाद में पटाखे जलाने वाले लोगों के विरुद्ध पुलिस नियमानुसार मामला दर्ज करेगी। यह जानकारी तहसीलदार रादौर अशोक कुमार ने दी। उन्होंने सभी से अपील की कि सभी हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करें।