फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   12 years inprison for rape

दुराचार के दोषी को 12 साल कैद

Fri, 08 Aug 2014 01:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/यमुनानगर
अमर उजाला ब्यूरो/यमुनानगर Updated Fri, 08 Aug 2014 01:10 AM IST
विज्ञापन
12 years inprison for rape
जगाधरी। नाबालिग का अपहरण कर उससे दुराचार करने के दोषी को अदालत ने 12 साल कैद और एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। कोर्ट में करीब एक साल तक चली सुनवाई के दौरान 15 से ज्यादा लोगों की गवाही हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाया।
विज्ञापन


सदर पुलिस जगाधरी ने जून 2013 को क्षेत्र के ग्रामीण की शिकायत पर गांव पंजेटो निवासी सौरभ के खिलाफ उसकी नाबालिग बेटी के अपहरण का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता के परिजनों के मुताबिक 13 जून की रात को जब परिवार के सभी सदस्य घर में सो रहे थे, तो आरोपी सौरभ ने उनकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया।
विज्ञापन


 हालांकि उन्होंने आसपास के क्षेत्र में बेटी की तलाश की, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने सौरभ के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने 24 जून, 2013 को सौरभ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पीड़िता को छुड़वाया। पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने कहा कि सौरभ उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया। सौरभ ने उसके साथ गलत काम भी किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


मेडिकल जांच में पीड़िता के साथ दुराचार की पुष्टि हुई होने पर पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 376 को जोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, चाइल्ड मैरिज एक्ट, पोक्सो एक्ट की धाराएं लगा दी। सरकारी वकील रजनीश रायजादा ने बताया कि कोर्ट ने सौरभ को भादंसं की धारा 363 में सात साल, 366 में सात साल, 376 (2), (1), 376 (एन ) सेक्शन 5 (1) में 12 साल, सेक्शन (1) पोक्सो एक्ट, सेक्शन (3) पोक्सो एक्ट में 10 साल और चाइल्ड मैरिज एक्ट में दो साल की सजा और एक लाख, 10 हजार का जुर्माना किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed