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Sonipat News: खाद्य सुरक्षा विभाग ने सोडा और जूस के तीन सैंपल लिए
Tue, 02 Jun 2026 07:22 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Tue, 02 Jun 2026 07:22 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
गन्नौर। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मंगलवार को विभिन्न क्षेत्रों में स्थित कनफेक्शनरी दुकानों पर छापे डाले। टीम ने सोडा और फलों के पैकिंग जूस के सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी डाॅ.बीरेंद्र यादव के नेतृत्व में चली कार्रवाई के दौरान दुकानों पर उपलब्ध खाद्य एवं पेय पदार्थों की जांच की गई। टीम ने इंपोर्टेड सिगरेटों की जांच की। इसके अलावा उत्पादों की एक्सपायरी तिथि, भंडारण व्यवस्था, साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किया।
जांच के दौरान कई दुकानदारों को खाद्य सामग्री के रखरखाव और नियमों का पालन करने को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है।
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सोडा और जूस के लिए गए तीन सैंपलों को खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी उत्पाद का सैंपल जांच में निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरता तो संबंधित दुकानदार अथवा कंपनी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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गन्नौर। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मंगलवार को विभिन्न क्षेत्रों में स्थित कनफेक्शनरी दुकानों पर छापे डाले। टीम ने सोडा और फलों के पैकिंग जूस के सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी डाॅ.बीरेंद्र यादव के नेतृत्व में चली कार्रवाई के दौरान दुकानों पर उपलब्ध खाद्य एवं पेय पदार्थों की जांच की गई। टीम ने इंपोर्टेड सिगरेटों की जांच की। इसके अलावा उत्पादों की एक्सपायरी तिथि, भंडारण व्यवस्था, साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किया।
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जांच के दौरान कई दुकानदारों को खाद्य सामग्री के रखरखाव और नियमों का पालन करने को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है।
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सोडा और जूस के लिए गए तीन सैंपलों को खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी उत्पाद का सैंपल जांच में निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरता तो संबंधित दुकानदार अथवा कंपनी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।