फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   The accused was granted bail on the condition of planting five saplings and caring for them for two years.

Sonipat News: पांच पौधे रोपकर दो साल देखभाल की शर्त पर आरोपी को मिली जमानत

Mon, 24 Nov 2025 01:37 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Mon, 24 Nov 2025 01:37 AM IST
विज्ञापन
The accused was granted bail on the condition of planting five saplings and caring for them for two years.
सोनीपत। भवन निर्माण के दौरान ठेकेदार पर हमला करने के मामले आरोपी की जमानत याचिका पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोए की कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने आरोपी रोहित को सार्वजनिक स्थान पर पांच पौधे रोप कर दो साल तक उनकी देखभाल करने की शर्त पर जमानत दी है।
विज्ञापन

गांव रेवाली निवासी दीपक मुरथल रोड पर मारुति ट्रू वैल्यू के पास पानीपत के डिकाडला निवासी अजीत के घर का काम करवाने के लिए लेबर का ठेका ले रखे थे। 12 अक्तूबर को दीपक काम करवा रहे थे। इस दौरान पाइप गिरने से गांव डिकाडला निवासी रोहित आक्रामक हो गया और डंडा उठाकर दीपक के सिर में दे मारा।
विज्ञापन

दीपक की शिकायत पर सेक्टर-27 थाना में रोहित के विरुद्ध पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में जेल में है। अपने अधिवक्ता के माध्यम से उसने कोर्ट में जमानत अर्जी डाली। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोए ने बचाव पक्ष एवं शासकीय अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद आरोपी को निजी बांड व जमानती प्रस्तुत करने के साथ पांच पौधे सार्वजनिक स्थान पर रोप कर उनकी दो साल तक देखभाल करने की शर्त पर जमानत मंजूर करने का आदेश दिया। मुकदमे की अगली तारीख पर आरोपी को रोपित पौधों की तस्वीरें भी प्रस्तुत करनी होंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed