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नौकरी दिलाने के बहाने कुबेर होटल में बुलाकर पिस्तौल दिखा महिला से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल कैद

Thu, 19 Dec 2019 07:45 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 19 Dec 2019 07:45 PM IST
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rapist sentenced to 10 years imprisonment
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने गांव कुराड़ स्थित होटल कुबेर में सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने महिला को बुलाकर पिस्तौल दिखाकर उससे दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 साल कैद व 10000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दो साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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विदित रहे कि गुरुग्राम की रहने वाली 29 वर्षीय महिला ने 6 फरवरी को पुलिस को बताया था कि उसके मोबाइल पर 15 दिन पहले एक युवक का फोन आया था। युवक ने अपनी पहचान कुलदीप के रूप में दी थी। उसने कहा था कि गलती से फोन उसके पास लग गया था। बाद में युवक ने उससे बातचीत शुरू कर दी थी। युवक ने उसे कहा था कि उसकी अच्छी जान पहचान है। वह उसे सरकारी नौकरी दिलवा सकता है। महिला का कहना था कि आरोपी ने उसे 6 फरवरी को कुबेर होटल में बुलवाया था। सरकारी नौकरी के लालच में वह होटल में आ गई थी। महिला का आरोप था कि कुलदीप ने होटल में कमरा ले रखा था। वह उसे कमरे में ले गया और वहां पिस्तौल दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म कर दिया था। बाद में वह उसे मारने की धमकी देकर बीसवां मील के पास छोड़कर फरार हो गया था। महिला ने मामले से पुलिस को अवगत कराया था। मुरथल थाना पुलिस ने महिला के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया था।
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पुलिस आरोपी के मोबाइल नंबरों के आधार पर उसका पता लगाया तो आरोपी की पहचान गांव नांगल कलां के कुलदीप के रूप में हुई थी। जिस पर एएसआई मनीषा की टीम ने 16 फरवरी को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश किया गया था, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे डीआर चालिया की अदालत ने आरोपी कुलदीप को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 10 साल कैद व 10000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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