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‘15 दिन के अंदर के स्कूल बसों में लगाएं सीसीटीवी कैमरे’

Fri, 04 Dec 2015 12:03 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत Updated Fri, 04 Dec 2015 12:03 AM IST
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सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के अंतर्गत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव राजीव अहलावत ने जिले के सभी शैक्षणिक संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी बसों में 15 दिन के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना नहीं होने पर स्कूली बसों को जब्त कर लिया जाएगा। प्रत्येक बस के अंदर एक आगे और एक पीछे की तरफ कैमरा लगा होना चाहिए। साथ ही बस के अंदर डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और मॉनीटर भी लगा होना चाहिए। जिससे बस के अंदर पल-पल होने वाली हरकत पर नजर रखी जा सके। गौरतलब है कि पहले हाईकोर्ट ने बसों में पीटी जेड कैमरे लगाने को कहा था, लेकिन महंगे होने के चलते स्कूल प्रबंधकों ने इसे नहीं लगवाया। अब हाईकोर्ट ने सीसीटीवी कैमरे लगवाने के आदेश जारी किए हैं।  
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आरटीए सचिव ने बताया कि हाईकोर्ट के यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। इसके अलावा उन स्कूलों और कालेजों की बसों में ड्राइवर और कंडेक्टर के साथ-साथ जिन बसों में सिर्फ छात्राएं या महिलाएं जाती है में एक महिला अटेंडेंट/ट्रांसजेंडर की नियुक्ति भी अनिवार्य कर दी गई है। जिले में पंजीकृत सभी स्कूल/ कॉलजों आदि की बसों में जीपीएस सिस्टम और स्पीड गवर्नर लगवाना अनिवार्य है। जिन स्कूल बसों में पहले से स्पीड गवर्नर लगा है उनकी गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक सेट होनी चाहिए। इन नियमों का पालन न करने वाले स्कूल / कॉलेज आदि प्रबंधकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
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