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सोनीपत: दुकानदार की हत्या करने के तीन दोषियों को उम्रकैद, मामूली कहासुनी पर गांव सेहरी में की थी वारदात

Mon, 02 May 2022 09:41 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Mon, 02 May 2022 09:41 PM IST
सार

कोर्ट ने एक दोषी को 51 हजार और दो को 50-50 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। गांव सेहरी में 1 अगस्त 2018 को वारदात हुई थी।

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Life imprisonment to three convicts for killing shopkeeper in Sonipat of Haryana
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देविंद्र सिंह की अदालत ने गांव सेहरी में दुकानदार की हत्या करने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने एक दोषी को 51 हजार व दो अन्य पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। 

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गांव सेहरी निवासी विनोद कुमार ने 1 अगस्त, 2018 को खरखौदा थाना पुलिस को बताया था कि उसका छोटा भाई प्रमोद (30) गांव में ही बस स्टैंड पर किराना की दुकान चलाता था। दिन में दुकान के बाहर उसके बच्चे खेल रहे थे। गांव का ही दीपक साथियों संग बुलेट बाइक लेकर आया और उससे पटाखे छोड़ने लगा था। उसकी बाइक के सामने प्रमोद का बेटा आ गया था, जिस पर प्रमोद ने उसे टोकते हुए बच्चों के डर जाने या कोई हादसा होने की बात कही थी।
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इस पर दोनों में कहासुनी हो गई थी। इस दौरान तो दीपक ने अजय को फोन कर कहासुनी की जानकारी दी थी। बाद में वह बाइक लेकर मौके से चला गया था। उसी दिन शाम करीब साढ़े छह बजे वैगनआर कार में सवार होकर गांव के ही आशीष, राजकुमार व अजय दुकान पर आए थे। उन्होंने दिन की कहासुनी को लेकर प्रमोद से झगड़ा किया था।
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इसी बीच उनकी बातें सुनकर ग्रामीण भी एकत्रित हो गए थे, जिसके बाद मामला सुलझ गया था। इसके बाद आरोपी प्रमोद को अपनी कार में ही बैठाकर ले गए थे। बाद में आशीष के पिता ने उन्हें बताया था कि प्रमोद को गोली मार दी है और वह निरथान रोड पर एक ईंट भट्ठे के पास पड़ा हुआ है।

परिजन मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में उसे खरखौदा सीएचसी में दाखिल करवाया था, जहां पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया था। जांच में पता लगा था कि प्रमोद को दो गोलियां मारी गईं। एक गोली बाएं पैर पर और दूसरी गोली दाएं कंधे पर लगी थी। वह आरपार होने के बजाय अंदर ही जा घुसी थी। इस कारण ही प्रमोद की मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। 


सोमवार को एएसजे देविंद्र सिंह अदालत ने राजकुमार, अजय व आशीष को दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों को हत्या के मामले में उम्रकैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं राजकुमार को अवैध हथियार रखने के मामले में एक साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की अतिरिक्त सजा सुनाई है।

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