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Sonipat News: पनीर बेचने वालों पर कसा शिकंजा, चार नमूने किए सील, मक्खन कराया नष्ट

Tue, 07 Oct 2025 01:37 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Tue, 07 Oct 2025 01:37 AM IST
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Crackdown on cheese sellers, four samples sealed, butter destroyed
फोटो 15: सोनीपत के कच्चे क्वार्टर ​बाजार में ​स्थित एक दुकान से पनीर के नमूने लेते खाद्य सुरक्ष
सोनीपत। दिवाली नजदीक आते ही खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट की आशंका को देखते हुए खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर शिकंजा कसने शुरू कर दिया है। कच्चे क्वार्टर बाजार में टीम ने पनीर की दो दुकानों पर छापा डाला। टीम ने पनीर, मक्खन व पैकिंग वाली हरी मटर के नमूने लिए। इन नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।
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खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. बीरेंद्र यादव के नेतृत्व में टीम ने कच्चे क्वार्टर बाजार स्थित पनीर के दुकानों पर छापा डाला। इस दौरान खाद्य सामग्री की दुकानों की जांच की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि ए-वन पनीर भंडार से पनीर व मक्खन और स्टैंडर्ड पनीर भंडार से पनीर और पैकिंग की गई मटर के नमूने लिए गए। इन नमूनों को जांच के लिए राज्य स्तरीय प्रयोगशाला में भेजा गया है। जांच रिपोर्ट करीब 15 दिन में आएगी। उन्होंने बताया कि मौके पर एक्सपायर मक्खन मिलने के कारण उसे तत्काल नष्ट करवा दिया गया।
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शिकायत के आधार पर पैकेजिंग मटर का नमूना लिया
डॉ. बीरेंद्र यादव ने बताया कि विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि बाजार में बिकने वाली सफल मटर को कृत्रिम हरे रंग से रंगा जाता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस रंग के सेवन से पेट संबंधी बीमारियों, एलर्जी और अन्य दिक्कतों का खतरा बढ़ जाता है। इसको देखते हुए विभाग ने कार्रवाई की और पैकेजिंग मटर का नमूना लेकर जांच प्रक्रिया शुरू की। राज्य स्तरीय प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।
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अब नियमित होगी छापेमारी
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि विभाग की टीम दिवाली पर्व तक नियमित रूप से दुकानों का निरीक्षण करेंगी। विशेष रूप से मिठाई, मावा, पनीर, घी, मक्खन और दूध उत्पादों की दुकानों पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य न केवल मिलावटखोरी पर अंकुश लगाना है, बल्कि उपभोक्ताओं को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना भी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह सामान खरीदते समय पैकेजिंग व भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) लाइसेंस नंबर अवश्य जांचें और मिलावट की सूचना तुरंत दें।
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