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Sonipat: चुनावी ड्यूटी से नदारद दो पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज, 18 एसपीओ व होमगार्ड पर भी कार्रवाई

Wed, 09 Nov 2022 09:52 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 09 Nov 2022 09:52 PM IST
सार

चुनावी ड्यूटी पर नहीं पहुंचने के चलते मोहाना व बहालगढ़ थाना में पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि चुनाव ड्यूटी से 18 एसपीओ और होमगार्ड भी नदारद रहे। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। 

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Case filed against two policemen who were absent from election duty in Sonipat
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के सोनीपत जिले में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए हुए बुधवार को हुए चुनाव के दौरान ड्यूटी से नदारद रहने वाले दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बहालगढ़ व मोहाना थाने में दोनों हवलदारों को नामजद किया गया है। वहीं 18 एसपीओ और होमगार्ड जवान भी ड्यूटी से नदारद रहे। उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। 

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बहालगढ़ थाना में दी शिकायत में एसआई रणबीर सिंह ने बताया कि उन्हें मुंशी ने जानकारी दी कि भिवानी के हवलदार रणधीर सिंह की ड्यूटी पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए होने वाले चुनाव में लगी है। उनकी ड्यूटी गांव गढ़ मिरकपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में लगाई गई है।

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उन्हें 8 नवंबर को ड्यूटी के लिए पहुंच जाना था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। एसआई रणबीर की पेट्रोलिंग पार्टी ने बूथ पर जाकर जांच की तो वह वहां भी नहीं मिले। जिस पर उनके खिलाफ बहालगढ़ थाना में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में धारा 134 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। 

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वहीं पेट्रोलिंग पार्टी नंबर दो के इंचार्ज एसआई सुरेश कुमार ने मोहाना थाना पुलिस को बताया कि एचसी हरिकिशन की ड्यूटी सिटावली बूथ पर थी। चेकिंग के दौरान वह अपनी ड्यूटी पर नहीं मिले। जिस पर सुरेश के बयान पर मोहाना थाना पुलिस ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में धारा 134 में मुकदमा दर्ज कर लिया है।


 

18 एसपीओ व होमगार्ड भी रहे नदारद, होगी कार्रवाई 
पुलिस का कहना है कि चुनाव ड्यूटी से 18 एसपीओ और होमगार्ड भी नदारद रहे। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में धारा 134 लोकतंत्र में चुनाव ड्यूटी को अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। इसके लिए चुनाव के संबंध में आधिकारिक कर्तव्य का उल्लंघन अपराध की श्रेणी में आता है। यदि कोई व्यक्ति बिना उचित कारण की सूचना दिए अपने आधिकारिक कर्त्तव्य का पालन नहीं करता है और ड्यूटी में लापरवाही करता है तो वह दंडित किया जाएगा। यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है।

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