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जीटी रोड पर कल से शुरू होगा भिगान टोल प्लाजा
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जीटी रोड पर भिगान चौक के पास तैयार टोल प्लाजा। संवाद
- फोटो : Sonipat
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किसान आंदोलन के चलते किसानों द्वारा जीटी रोड (एनएच-44) पर भिगान चौक के पास टोल प्लाजा को बंद किया गया है, जिससे केंद्र सरकार के राजस्व का काफी नुकसान हो रहा है। इसको देखते हुए 30 अगस्त को सुबह 9 बजे भिगान टोल प्लाजा को दोबारा चालू किया जाना है।
टोल प्लाजा पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने धारा-144 लागू कर दी है। साथ ही डीसी ललित सिवाच ने टोल प्लाजा चालू करवाने के लिए क्षेत्र में सुबह 8 से रात 8 बजे तक नगर निगम के संयुक्त आयुक्त सुभाष चंद्र और रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक बीडीपीओ मनीष मलिक को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इनके साथ डीएसपी हेडक्वार्टर विपिन कादियान की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति धारा-144 का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
टोल प्लाजा पर इस तरह लगेगा टैक्स
कार, जीप, वैन और लाइट वाहनों के लिए 70 रुपये टैक्स लगेगा। एक दिन में आने-जाने पर टैक्स 105 रुपये तो इनका महीने का पास एक चक्कर के लिए 2335 रुपये में होगा। यह वाहन कॉमर्शियल में चलते होंगे और सोनीपत से रजिस्टर्ड होंगे तो उनको 35 रुपये टैक्स देना होगा। लाइट कॉमर्शियल वाहन व मिनी बस के लिए 115 रुपये टैक्स होगा। एक दिन में आने-जाने पर 170 रुपये तो इनका महीने का पास एक चक्कर के लिए 3775 रुपये में होगा। सोनीपत से रजिस्टर्ड होने पर 55 रुपये टैक्स देना होगा। बस व ट्रक दो एक्सल वालों के लिए टैक्स 235 रुपये होगा। एक दिन में आने-जाने पर टैक्स 355 रुपये तो इनका महीने का पास एक चक्कर के लिए 7920 रुपये में होगा। सोनीपत से रजिस्टर्ड होने पर 120 रुपये टैक्स देना होगा। तीन एक्सल वाले कॉमर्शियल वाहनों के लिए टैक्स 260 रुपये होगा। एक दिन में आने-जाने पर टैक्स 390 रुपये तो इनका महीने का पास एक चक्कर के लिए 8630 रुपये में होगा। सोनीपत से रजिस्टर्ड होने पर 130 रुपये टैक्स देना होगा। चार से छह एक्सल वाले वाहनों के लिए टैक्स 370 रुपये होगा। एक दिन में आने-जाने पर टैक्स 560 रुपये तो इनका महीने का पास एक चक्कर के लिए 12405 रुपये में होगा। सोनीपत से रजिस्टर्ड होने पर 185 रुपये टैक्स देना होगा। सात या उससे ज्यादा एक्सल वाले वाहनों के लिए टैक्स 455 रुपये देना होगा। एक दिन में आने-जाने पर टैक्स 680 रुपये तो इनका महीने का पास एक चक्कर के लिए 15100 रुपये में होगा। सोनीपत से रजिस्टर्ड होने पर 225 रुपये टैक्स देना होगा। टोल प्लाजा से 20 किमी की सीमा में रहने वाले लोगों के निजी वाहन का महीने का पास 265 रुपये में होगा और इस तरह उनको विशेष छूट दी गई है।
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टोल प्लाजा पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने धारा-144 लागू कर दी है। साथ ही डीसी ललित सिवाच ने टोल प्लाजा चालू करवाने के लिए क्षेत्र में सुबह 8 से रात 8 बजे तक नगर निगम के संयुक्त आयुक्त सुभाष चंद्र और रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक बीडीपीओ मनीष मलिक को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इनके साथ डीएसपी हेडक्वार्टर विपिन कादियान की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति धारा-144 का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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टोल प्लाजा पर इस तरह लगेगा टैक्स
कार, जीप, वैन और लाइट वाहनों के लिए 70 रुपये टैक्स लगेगा। एक दिन में आने-जाने पर टैक्स 105 रुपये तो इनका महीने का पास एक चक्कर के लिए 2335 रुपये में होगा। यह वाहन कॉमर्शियल में चलते होंगे और सोनीपत से रजिस्टर्ड होंगे तो उनको 35 रुपये टैक्स देना होगा। लाइट कॉमर्शियल वाहन व मिनी बस के लिए 115 रुपये टैक्स होगा। एक दिन में आने-जाने पर 170 रुपये तो इनका महीने का पास एक चक्कर के लिए 3775 रुपये में होगा। सोनीपत से रजिस्टर्ड होने पर 55 रुपये टैक्स देना होगा। बस व ट्रक दो एक्सल वालों के लिए टैक्स 235 रुपये होगा। एक दिन में आने-जाने पर टैक्स 355 रुपये तो इनका महीने का पास एक चक्कर के लिए 7920 रुपये में होगा। सोनीपत से रजिस्टर्ड होने पर 120 रुपये टैक्स देना होगा। तीन एक्सल वाले कॉमर्शियल वाहनों के लिए टैक्स 260 रुपये होगा। एक दिन में आने-जाने पर टैक्स 390 रुपये तो इनका महीने का पास एक चक्कर के लिए 8630 रुपये में होगा। सोनीपत से रजिस्टर्ड होने पर 130 रुपये टैक्स देना होगा। चार से छह एक्सल वाले वाहनों के लिए टैक्स 370 रुपये होगा। एक दिन में आने-जाने पर टैक्स 560 रुपये तो इनका महीने का पास एक चक्कर के लिए 12405 रुपये में होगा। सोनीपत से रजिस्टर्ड होने पर 185 रुपये टैक्स देना होगा। सात या उससे ज्यादा एक्सल वाले वाहनों के लिए टैक्स 455 रुपये देना होगा। एक दिन में आने-जाने पर टैक्स 680 रुपये तो इनका महीने का पास एक चक्कर के लिए 15100 रुपये में होगा। सोनीपत से रजिस्टर्ड होने पर 225 रुपये टैक्स देना होगा। टोल प्लाजा से 20 किमी की सीमा में रहने वाले लोगों के निजी वाहन का महीने का पास 265 रुपये में होगा और इस तरह उनको विशेष छूट दी गई है।
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