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Sonipat News: युवती के साथ दुष्कर्म की कोशिश के मामले में आरोपी की जमानत मंजूर
Sun, 02 Nov 2025 01:41 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Sun, 02 Nov 2025 01:41 AM IST
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सोनीपत। युवती से दुष्कर्म की कोशिश के मामले में पांच माह से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद आरोपी की जमानत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. जसबीर सिंह की कोर्ट ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद मंजूर कर ली है।
युवती ने विकास नगर गली नंबर 3 निवासी इरफान उर्फ सन्नू के विरुद्ध दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगाते हुए थाना सेक्टर- 27 में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद 23 मई को आरोपी इरफान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
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पांच महीने से इरफान जेल में है। अधिवक्ता के माध्यम से उसने अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. जसबीर सिंह की कोर्ट में जमानत याचिका डाली। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट के सामने दलील दी कि इरफान के विरुद्ध झूठा मामला दर्ज किया गया है।
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आगे तर्क दिया गया कि इस मामले की जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और चालान अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। शिकायतकर्ता की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं इसलिए वह जमानत का हकदार नहीं है। जिरह के बाद कोर्ट ने मामले में गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना और सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय दिया कि आरोपी को सलाखों के पीछे रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि मामले की सुनवाई में काफी समय लगेगा। इसको ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत स्वीकार करने का आदेश दिया।
न्यायालय की संतुष्टि के लिए आरोपी को 50 हजार रुपये की राशि के जमानत बांड और उतनी ही राशि के जमानती करने की शर्त पर जमानत दी जाएगी।