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Sonipat News: नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद

Fri, 07 Feb 2025 02:09 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Fri, 07 Feb 2025 02:09 AM IST
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20 years imprisonment for raping a minor
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया है। दुष्कर्म किए जाने से नाबालिग गर्भवती हो गई थी। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 71 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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शहर थाना क्षेत्र की महिला ने 13 दिसंबर, 2022 को पुलिस को बताया था कि उनकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी संदिग्ध अवस्था में लापता हो गई है। उन्होंने शक जताया था कि उनकी बेटी को क्षेत्र का रहने वाला सागर बहकाकर ले गया है। जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में 15 दिसंबर, 2022 को बेटी के मिलने के बाद मामले से पुलिस को अवगत कराया था। पुलिस ने किशोरी के बयान अदालत में दर्ज करा दिए थे। बाद में उसे निराश्रित बच्चों के घर भेज दिया गया था। मामले में आरोपी सागर को गिरफ्तार कर लिया था। उसे जमानत मिल गई थी। बाद में पता लगा था कि किशोरी गर्भवती है। इस पर मामले में दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ी गई थी। किशोरी के दोबारा बयान दर्ज कराए गए। मामले में आरोपी सागर को दुष्कर्म व पॉक्सो में जांच में शामिल कर गिरफ्तार किया गया था। जांच में सामने आया था कि आरोपी ने गेस्ट हाउस व होटल में ले जाकर किशोरी से दुष्कर्म किया था। पुलिस ने वहां का रिकॉर्ड लिया था। मामले की सुनवाई के बाद अब एएसजे नरेंद्र ने आरोपी सागर को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व विभिन्न धाराओं में 71 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना न देने पर दोषी को 15 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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