फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 साल कैद

किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 साल कैद

Fri, 02 Nov 2018 12:25 AM IST
Updated Fri, 02 Nov 2018 12:25 AM IST
विज्ञापन
किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 साल कैद
किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 साल कैद
विज्ञापन

-अदालत ने दोनों पर 30-30 हजार रुपये जुर्माना भी किया
-अप्रैल 2017 में सदर थाना क्षेत्र के गांव में हुआ था दुष्कर्म
अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा.सुनीता ग्रोवर की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों ने पड़ोस की लड़की का अपहरण कर अपने घर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया था। अदालत ने दोनों दोषियों को 20-20 साल कैद व 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देेने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
सदर थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली महिला ने 24 अप्रैल, 2017 पुलिस को बताया था कि 23 अप्रैल, 2017 की रात को परिवार के सदस्य एक कमरे में सो रहे थे। रात को उसके पति की आंख खुली तो उनकी 16 साल की बेटी कमरे में नहीं थी। जिस पर उसकी तलाश की थी। कुछ देर बाद उन्हें गांव के नीरज के पुराने घर से उसकी बेटी रोते हुए बाहर निकलती दिखाई दी। उसे घर ले जाकर पूछताछ की तो उसने बताया कि वह रात को लघुशंका के लिए उठी थी। तो गांव के नीरज व अनिल ने उसे जबरन उठा लिया था। वह उसका मुंह दबाकर नीरज के पुराने मकान में ले गए थे। जहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। जब वह आरोपी नीरज के पुराने घर में पहुंचे तो वहां दोनों आरोपी मिले थे। उन्हें वह अपने घर ले आए थे। जहां पर भागने का प्रयास करने पर नीरज को चोट भी लग गई थी। इसी बीच शोर सुनकर आरोपियों के परिजन भी आ गए थे। वह उन्हें अपने साथ ले गए थे। लड़की की मां की शिकायत पर पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराया था। जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। बाद में लड़की के बयान उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का पता लगा था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, अपहरण व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आरोपी अनिल को 24 अप्रैल, 2017 को ही काबू कर लिया था। बाद में पुलिस टीम ने 9 मई, 2017 को दूसरे आरोपी नीरज को भी गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया था। जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
विज्ञापन

वीरवार को मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे डा.सुनीता ग्रोवर की अदालत ने आरोपियों को सामूहिक दुष्कर्म व अपहरण का दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों दोषियों को भादसं की धारा 376 डी में 20-20 साल कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 365 व 34 में पांच साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed