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किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल कैद
Updated Tue, 28 Nov 2017 01:10 AM IST
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किशोरी से दुष्कर्म कर गर्भवती करने के दोषी को दस साल कैद
अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने नाबालिग को डरा धमकाकर दुष्कर्म करने और गर्भवती करने के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 वर्ष कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। कंडली थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली महिला ने 14 फरवरी, 2016 को पुलिस को बताया था कि गांव के ही अंकित ने उसकी 16 साल की बेटी से दुष्कर्म किया है। महिला ने बताया कि आरोपी ने पहले उसकी बेटी को बहलाकर उससे दुष्कर्म किया और बाद में बदनाम करने की धमकी देकर पांच माह तक दुष्कर्म करता रहा।
जब महिला ने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया तो उसने बताया कि वह गर्भवती है। जिसके बाद ही मामले का पता लग सका था। जिस पर महिला ने मामले की शिकायत कुंडली थाना पुलिस को दी थी। पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। ेमामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने अंकित को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने नाबालिग को डरा धमकाकर दुष्कर्म करने और गर्भवती करने के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 वर्ष कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। कंडली थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली महिला ने 14 फरवरी, 2016 को पुलिस को बताया था कि गांव के ही अंकित ने उसकी 16 साल की बेटी से दुष्कर्म किया है। महिला ने बताया कि आरोपी ने पहले उसकी बेटी को बहलाकर उससे दुष्कर्म किया और बाद में बदनाम करने की धमकी देकर पांच माह तक दुष्कर्म करता रहा।
जब महिला ने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया तो उसने बताया कि वह गर्भवती है। जिसके बाद ही मामले का पता लग सका था। जिस पर महिला ने मामले की शिकायत कुंडली थाना पुलिस को दी थी। पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। ेमामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने अंकित को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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