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Sirsa News: जानलेवा हमला करने के वाले दो भाईयों को पांच साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Jul 2025 11:51 PM IST
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Two brothers sentenced to five years in prison for murderous assault
सिरसा। युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो सगे भाईयों को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषियों के खिलाफ डबवाली शहर थाना पुलिस ने 21 अगस्त 2020 को अभियोग दर्ज किया था।
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मामले के अनुसार, गांव अलीकां निवासी कुलदीप सिंह 20 अगस्त 2020 की शाम साढे़ छह बजे अपने भाई संदीप के साथ अपने घर जा रहा था। डबवाली-अलीकां टी प्वाइंट के पास अलीकां निवासी परमिंदर उर्फ किद्दू व कुलदीप उर्फ दीप ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद परमिंदर ने गंडासे व कुलदीप ने कुल्हाड़ी से संदीप पर हमला कर दिया।
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कुलदीप सिंह ने शोर मचाया तो दोनों हमलावर भाग गए। कुलदीप अपने भाई संदीप को उपचार के लिए डबवाली नागरिक अस्पताल में ले गया। जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर होते देख उसे सिरसा नागरिक अस्पताल में रेफर कर दिया। सूचना मिलने पर डबवाली शहर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस ने कुलदीप सिंह का बयान दर्ज किया।
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कुलदीप सिंह ने बयान में बताया कि हमलावर परमिंदर व कुलदीप का घर उनके सामने हैं। उक्त दोनों भाई नशे के आदी हैं और उसके भाई संदीप से नशे के लिए रुपये उधार मांग रहे थे। संदीप ने इन्कार कर दिया तो दोनों भाइयों ने तेजधार हथियार से उसपर हमला कर दिया। शुक्रवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश नवजीत क्लेयर ने परमिंदर व कुलदीप को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुना दी।
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