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Sirsa News: अनुदान के लिए आज आवेदन का अंतिम दिन
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सिरसा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्र किसान योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।
सहायक कृषि अभियंता विजय जैन ने बताया कि जिले में इस स्कीम के तहत व्यक्तिगत श्रेणी में किसानों को सुपर सीडर, सरफेस सीडर, हैप्पी सीडर/स्मार्ट सीडर, सर्ब मास्टर /स्लेशर, स्ट्रा बेलर, हे-रेक, एसएमएस पेडी स्ट्रा चौपर/सरेडर/मल्चर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एमबी प्लो, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल / स्पेशल जीरो टिल ड्रिल, कोप रीपर, ट्रैक्टर माउंटेड लोडर (बिना ट्रैक्टर के) व ट्रैक्टर चलित टेडर मशीन आदि पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि किसान एक बार में चार मशीनों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सब्सिडी एक मशीन पर ही दी जाएगी। किसान को आवेदन करते समय पैन कार्ड, पंजीकृत ट्रैक्टर की वैद्य आरसी व मेरी फसल मेरा ब्यौरा आदि दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। योजना में केवल वही किसान पात्र होगा, जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी सीजन 2024 एवं खरीफ सीजन 2025 के दौरान पंजीकरण किया हुआ होगा।
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एक परिवार पहचान-पत्र से केवल एक ही किसान आवेदन कर सकता है। फसल अवशेष न जलाने की शपथ व किसान की ओर से पिछले तीन सालों में उसी मशीन पर किसी विभागीय अनुदान का लाभ न लिया हो। उन्होंने बताया कि आवेदकों की वरीयता सूची ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से जिलास्तरीय कार्यकारी कमेटी की ओर से उपायुक्त की अध्यक्षता में बनाई जाएगी। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए किसान किसी भी कार्य दिवस सहायक कृषि अभियंता सिरसा में संपर्क कर सकते हैं।
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सहायक कृषि अभियंता विजय जैन ने बताया कि जिले में इस स्कीम के तहत व्यक्तिगत श्रेणी में किसानों को सुपर सीडर, सरफेस सीडर, हैप्पी सीडर/स्मार्ट सीडर, सर्ब मास्टर /स्लेशर, स्ट्रा बेलर, हे-रेक, एसएमएस पेडी स्ट्रा चौपर/सरेडर/मल्चर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एमबी प्लो, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल / स्पेशल जीरो टिल ड्रिल, कोप रीपर, ट्रैक्टर माउंटेड लोडर (बिना ट्रैक्टर के) व ट्रैक्टर चलित टेडर मशीन आदि पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि किसान एक बार में चार मशीनों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सब्सिडी एक मशीन पर ही दी जाएगी। किसान को आवेदन करते समय पैन कार्ड, पंजीकृत ट्रैक्टर की वैद्य आरसी व मेरी फसल मेरा ब्यौरा आदि दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। योजना में केवल वही किसान पात्र होगा, जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी सीजन 2024 एवं खरीफ सीजन 2025 के दौरान पंजीकरण किया हुआ होगा।
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एक परिवार पहचान-पत्र से केवल एक ही किसान आवेदन कर सकता है। फसल अवशेष न जलाने की शपथ व किसान की ओर से पिछले तीन सालों में उसी मशीन पर किसी विभागीय अनुदान का लाभ न लिया हो। उन्होंने बताया कि आवेदकों की वरीयता सूची ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से जिलास्तरीय कार्यकारी कमेटी की ओर से उपायुक्त की अध्यक्षता में बनाई जाएगी। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए किसान किसी भी कार्य दिवस सहायक कृषि अभियंता सिरसा में संपर्क कर सकते हैं।