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Sirsa News: नशा तस्करों की अवैध संपत्ति का जब्तीकरण होगा तेज
Thu, 05 Feb 2026 12:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Thu, 05 Feb 2026 12:02 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन के निर्देश पर बुधवार को बरनाला रोड स्थित पुलिस लाइन के प्रशासनिक भवन में जिले के सभी थाना प्रभारियों और जांच अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डीएसपी संजीव बल्हारा ने की, जिसमें नशा तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया गया।
डीएसपी बल्हारा ने कहा कि नशे का अवैध व्यापार अब समाज के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। यह न केवल युवाओं को बर्बाद कर रहा है, बल्कि इससे जुड़े अपराध, हिंसा और सामाजिक अस्थिरता भी बढ़ रही है। उन्होंने थाना प्रभारियों और जांच अधिकारियों को निर्देश दिए कि नशा तस्करों द्वारा काली कमाई से अर्जित अवैध संपत्ति के खिलाफ विशेष अभियान चलाएं और ऐसी संपत्तियों को जब्त करने के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाएं।
डीएसपी एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ के तहत प्रक्रिया की जानकारी दी। यदि जांच अधिकारी को विश्वास हो कि कोई संपत्ति नशा तस्करी से अवैध रूप से अर्जित की गई है, तो उसका अधिग्रहण करने के लिए कानूनी आदेश जारी किया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी को सूचित किया जाएगा और 30 दिनों में उसकी पुष्टि अनिवार्य है।
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सिरसा। पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन के निर्देश पर बुधवार को बरनाला रोड स्थित पुलिस लाइन के प्रशासनिक भवन में जिले के सभी थाना प्रभारियों और जांच अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डीएसपी संजीव बल्हारा ने की, जिसमें नशा तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया गया।
डीएसपी बल्हारा ने कहा कि नशे का अवैध व्यापार अब समाज के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। यह न केवल युवाओं को बर्बाद कर रहा है, बल्कि इससे जुड़े अपराध, हिंसा और सामाजिक अस्थिरता भी बढ़ रही है। उन्होंने थाना प्रभारियों और जांच अधिकारियों को निर्देश दिए कि नशा तस्करों द्वारा काली कमाई से अर्जित अवैध संपत्ति के खिलाफ विशेष अभियान चलाएं और ऐसी संपत्तियों को जब्त करने के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाएं।
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डीएसपी एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ के तहत प्रक्रिया की जानकारी दी। यदि जांच अधिकारी को विश्वास हो कि कोई संपत्ति नशा तस्करी से अवैध रूप से अर्जित की गई है, तो उसका अधिग्रहण करने के लिए कानूनी आदेश जारी किया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी को सूचित किया जाएगा और 30 दिनों में उसकी पुष्टि अनिवार्य है।
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