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Sirsa News: औजार सहायता योजना, निर्माण कामगारों के लिए बड़ी राहत
Sun, 22 Feb 2026 11:32 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Sun, 22 Feb 2026 11:32 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। हरियाणा सरकार की ओर से श्रम विभाग के माध्यम से पंजीकृत निर्माण कामगारों के हित में अनेकों कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
इसी कड़ी में विभाग की ओर से औजार सहायता योजना के माध्यम से निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों को नए, अच्छे और सुविधाजनक औजार (टूल किट) खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सरकार का उद्देश्य है कि मजदूरों को बेहतर उपकरण मिले, जिससे वे अपना काम अधिक सुरक्षित, तेज और प्रभावी तरीके से कर सकें। योजना के अंतर्गत पात्र निर्माण कामगार को औजार (टूल किट) खरीदने पर अधिकतम 8000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है। यह राशि श्रमिकों को उनके कार्य के अनुसार जरूरी औजार खरीदने में मदद करती है। बेहतर औजार मिलने से काम की गुणवत्ता बढ़ेगी और श्रमिकों की आय में भी वृद्धि की संभावना रहेगी।
योजना का लाभ उठाने के लिए शर्तें
लाभार्थी को क्लेम फॉर्म-16 में आवेदन करना अनिवार्य है। बिना निर्धारित फॉर्म के आवेदन मान्य नहीं होगा। इसके साथ ही औजारों की कीमत, स्रोत (जहां से खरीदे गए) तथा खरीद की तिथि सहित औजारों की सूची प्रस्तुत करना आवश्यक है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सहायता राशि वास्तविक खरीद पर ही दी जा रही है। यह सुविधा तीन वर्ष में केवल एक बार उपलब्ध होगी।
श्रम विभाग की यह पहल निर्माण कामगारों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। बेहतर औजार मिलने से श्रमिकों का कार्य आसान होगा, उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और वे अधिक आत्मविश्वास के साथ अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकेंगे। पात्र कामगारों से अपील है कि वे समय पर आवेदन कर इस योजना का लाभ उठाएं।
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सिरसा। हरियाणा सरकार की ओर से श्रम विभाग के माध्यम से पंजीकृत निर्माण कामगारों के हित में अनेकों कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
इसी कड़ी में विभाग की ओर से औजार सहायता योजना के माध्यम से निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों को नए, अच्छे और सुविधाजनक औजार (टूल किट) खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सरकार का उद्देश्य है कि मजदूरों को बेहतर उपकरण मिले, जिससे वे अपना काम अधिक सुरक्षित, तेज और प्रभावी तरीके से कर सकें। योजना के अंतर्गत पात्र निर्माण कामगार को औजार (टूल किट) खरीदने पर अधिकतम 8000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है। यह राशि श्रमिकों को उनके कार्य के अनुसार जरूरी औजार खरीदने में मदद करती है। बेहतर औजार मिलने से काम की गुणवत्ता बढ़ेगी और श्रमिकों की आय में भी वृद्धि की संभावना रहेगी।
योजना का लाभ उठाने के लिए शर्तें
लाभार्थी को क्लेम फॉर्म-16 में आवेदन करना अनिवार्य है। बिना निर्धारित फॉर्म के आवेदन मान्य नहीं होगा। इसके साथ ही औजारों की कीमत, स्रोत (जहां से खरीदे गए) तथा खरीद की तिथि सहित औजारों की सूची प्रस्तुत करना आवश्यक है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सहायता राशि वास्तविक खरीद पर ही दी जा रही है। यह सुविधा तीन वर्ष में केवल एक बार उपलब्ध होगी।
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श्रम विभाग की यह पहल निर्माण कामगारों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। बेहतर औजार मिलने से श्रमिकों का कार्य आसान होगा, उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और वे अधिक आत्मविश्वास के साथ अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकेंगे। पात्र कामगारों से अपील है कि वे समय पर आवेदन कर इस योजना का लाभ उठाएं।
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