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Sirsa News: पूर्व मंत्री ने जीएसटी नियमों के बारे में बताया

Tue, 23 Sep 2025 11:15 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Tue, 23 Sep 2025 11:15 PM IST
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Former minister explains GST rules
पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली का स्वागत करते व्यापारी। स्रोत : प्रवक्ता
टोहाना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू किए गए जीएसटी 2.0 के संबंध में पूर्व कैबिनेट मंत्री देवेन्द्र सिंह बबली ने टोहाना के विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जाकर सरकार की नीतियों का प्रचार किया। इस अवसर पर बबली ने व्यापारियों को बधाई दी और नए जीएसटी नियमों के लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
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उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर राहत दी गई है जिसमें साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, खाद्य सामग्री जैसी रोज़मर्रा की चीज़ों पर टैक्स कम हुआ है, जिससे आम जनता को सीधे लाभ मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन क्षेत्र में राहत है जिसने टीवी, फ्रिज, एसी जैसे घरेलू उपकरणों के साथ-साथ दोपहिया वाहन (बाइक/स्कूटर), छोटी कारें व ई-व्हीकल्स पर टैक्स घटाया गया है। इससे मध्यम वर्ग और युवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा। किसानों के लिए राहत के तौर पर कृषि उपकरण, ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर और सिंचाई संबंधी मशीनरी पर टैक्स दरें कम की गई हैं, जिससे खेती की लागत घटेगी और किसानों को सीधा लाभ होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में लाभ जिसमें कई जीवन रक्षक दवाइयों को शून्य टैक्स श्रेणी में रखा गया है और स्वास्थ्य बीमा पर भी टैक्स कम किया गया है।
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