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Sirsa News: महिला के कान से बाली झपटने वाले को पांच साल कैद
Tue, 12 Dec 2023 10:53 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Tue, 12 Dec 2023 10:53 AM IST
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सिरसा। महिला के कान से बाली झपटने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने पांच साल कैद और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले के अनुसार गली बतरा वाली निवासी संजीव पाहुजा की मां 29 अक्तूबर 2021 को घर की रसोई में खड़ी थी। इसी दौरान एक युवक घर के अंदर घुस आया और मां के कान से बाली झपट कर भाग गया। मां ने शोर मचाया तो छत पर खड़ा संजीव नीचे आया। सीसीटीवी की फुटेज देखने पर लोगों ने आरोपी को पहचान लिया।
परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। केस दर्ज कर पुलिस ने कीर्तिनगर निवासी मनीष उर्फ मनी को गिरफ्तार किया। आरोप पत्र दायर होने पर न्यायालय में दोनों पक्षों को सुना गया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया। उन्होंने मनीष उर्फ मनी को दोषी करार देकर पांच साल कैद की सजा सुनाई।
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मामले के अनुसार गली बतरा वाली निवासी संजीव पाहुजा की मां 29 अक्तूबर 2021 को घर की रसोई में खड़ी थी। इसी दौरान एक युवक घर के अंदर घुस आया और मां के कान से बाली झपट कर भाग गया। मां ने शोर मचाया तो छत पर खड़ा संजीव नीचे आया। सीसीटीवी की फुटेज देखने पर लोगों ने आरोपी को पहचान लिया।
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परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। केस दर्ज कर पुलिस ने कीर्तिनगर निवासी मनीष उर्फ मनी को गिरफ्तार किया। आरोप पत्र दायर होने पर न्यायालय में दोनों पक्षों को सुना गया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया। उन्होंने मनीष उर्फ मनी को दोषी करार देकर पांच साल कैद की सजा सुनाई।
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