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Sirsa News: पात्र महिलाओं का 2100 रुपये के लिए एप के माध्यम से होगा पंजीकरण

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 21 Sep 2025 11:19 PM IST
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Eligible women will be registered through the app for Rs 2100.
सिरसा। हरियाणा सरकार की ओर से महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। इसी कड़ी में 25 सितंबर को दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया जाएगा। महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा एवं सम्मान के लिए इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
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25 सितंबर को शुभारंभ अवसर पर मोबाइल एप लॉन्च किया जाएगा। इसके माध्यम से पात्र लाभार्थी घर बैठे पंजीकरण कर सकेंगे। इसी कड़ी में 25 सितंबर को जिले में विभिन्न जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर भी पंजीकरण किया जाएगा। सिरसा के नागरिक अस्पताल में कार्यक्रम के अलावा डबवाली, ऐलनाबाद सहित अन्य स्थानों पर प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
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योजना के तहत पात्रता की शर्तें :
- वह महिलाएं जिनकी आयु 23 से 60 वर्ष के बीच हो।
- फैमिली आईडी में सत्यापित आय एक लाख रुपये से कम हो ।
- पति अथवा पत्नी 15 वर्षों से हरियाणा के निवासी हो।
- लाभार्थी का फैमिली आईडी डिटेल में स्वयं का एक्टिव बैंक एकाउंट हो।
- परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड और रिहायशी प्रमाण अनिवार्य।

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यह रहेगी प्रक्रिया
पात्र लाभार्थी को एप के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। इसके बाद लाभार्थी का डाटा 15 दिन के अंदर क्रीड विभाग की ओर से वेरिफाई कर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को भेजा जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग दो कार्यदिवस में डॉक्यूमेंट जांच के बाद आईडी जनरेट करेगा और लाभार्थी को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हर महीने की सात तारीख तक क्रीड विभाग से मिले वेरिफाई डाटा अनुसार ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा लाभार्थी की आईडी क्रिएट की जाएगी। लाभार्थी को डीबीटी के माध्यम से बैंक एकाउंट में राशि दी जाएगी। आवेदन की स्थिति और निर्देशों के लिए एसएमएस से सूचनाएं प्राप्त होंगी।
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यह जानना जरूरी
- एक फैमिली आईडी में एक से ज्यादा महिलाएं होने पर भी सबको समान लाभ मिलेगा। बशर्ते उनकी पारिवारिक आय एक लाख से कम हो और अन्य कोई सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ न ले रहीं हो।
- केवल कैंसर स्टेज-3 और 4 से ग्रसित और लाइलाज बीमारी से ग्रसित महिलाएं जो पहले से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है, उन्हें ही इस योजना का अतिरिक्त लाभ मिल सकेगा।

- किसी लाभार्थी की मृत्यु होने पर केवल उसी माह का लाभ मिलेगा।
- अगर किसी अपात्र लाभार्थी की ओर से लाभ लिया गया तो जांच के बाद 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से राशि वापस ली जाएगी।
- लाभार्थी किसी भी प्रकार के फर्जी लिंक या वेबसाइट पर आवेदन करने से बचें, केवल विभाग द्वारा प्रदान किए गए सत्यापित एप आदि पर ही आवेदन करें।


------------25 सितंबर को दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ होगा। पात्र लाभार्थी एप के माध्यम से घर बैठे ही पंजीकरण कर सकेंगे। इस दिन जिले में विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर भी पंजीकरण किया जाएगा। पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। - सत्यवान ढिलोड, जिला समाज कल्याण अधिकारी।
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