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Sirsa News: निजी बस के चालक व परिचालक पर तेजधार हथियारों से हमला
Thu, 25 Jul 2024 11:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Thu, 25 Jul 2024 11:26 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोड़ी। गांव कुरंगावाली के बस स्टैंड पर निजी बस के चालक व परिचालक पर कुछ लोगों ने तेजधार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। रोड़ी पुलिस ने परिचालक के बयान के आधार पर तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शिकायत में परिचालक रोहन निवासी मोनू कुमार ने बताया कि 21 जुलाई को दोपहर 3.50 बजे वह और चालक मानसा के गांव चैनेवाला निवासी जीवन सिंह बस लेकर डबवाली से रोड़ी की तरफ आ रहे थे। जब वे गांव कुरंगावाली के बस स्टैंड पहुंचे तभी फग्गू निवासी मानक अपने दो अन्य साथियों के साथ बाइक पर आया। उन्होंने बस में तेजधार हथियार से उसके सिर पर वार कर दिया और चालक को भी पीटा। उन्होंने बस में तोड़फोड़ भी की। इसके बाद तीनों बाइक पर फरार हो गए।
मोनू ने बताया कि इसके बाद उन्होंने सारे जानकारी बस मालिक पंजाब के मोहनखेड़ा निवासी लखवीर सिंह को दी। बस मालिक उसे व चालक को सरकारी अस्पताल कालांवाली में उपचार के लिए पहुंचाया। यहां पर प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें सरकारी अस्पताल सिरसा रेफर कर दिया। रोड़ी थाना पुलिस ने बस परिचालक मोनू कुमार के बयान के आधार पर हमलावरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 118(1), 126(2), 351(2), 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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रोड़ी। गांव कुरंगावाली के बस स्टैंड पर निजी बस के चालक व परिचालक पर कुछ लोगों ने तेजधार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। रोड़ी पुलिस ने परिचालक के बयान के आधार पर तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शिकायत में परिचालक रोहन निवासी मोनू कुमार ने बताया कि 21 जुलाई को दोपहर 3.50 बजे वह और चालक मानसा के गांव चैनेवाला निवासी जीवन सिंह बस लेकर डबवाली से रोड़ी की तरफ आ रहे थे। जब वे गांव कुरंगावाली के बस स्टैंड पहुंचे तभी फग्गू निवासी मानक अपने दो अन्य साथियों के साथ बाइक पर आया। उन्होंने बस में तेजधार हथियार से उसके सिर पर वार कर दिया और चालक को भी पीटा। उन्होंने बस में तोड़फोड़ भी की। इसके बाद तीनों बाइक पर फरार हो गए।
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मोनू ने बताया कि इसके बाद उन्होंने सारे जानकारी बस मालिक पंजाब के मोहनखेड़ा निवासी लखवीर सिंह को दी। बस मालिक उसे व चालक को सरकारी अस्पताल कालांवाली में उपचार के लिए पहुंचाया। यहां पर प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें सरकारी अस्पताल सिरसा रेफर कर दिया। रोड़ी थाना पुलिस ने बस परिचालक मोनू कुमार के बयान के आधार पर हमलावरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 118(1), 126(2), 351(2), 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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