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अबूबशहर दोहरा हत्याकांड: आठ हत्यारों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
Updated Sat, 11 Aug 2018 02:16 AM IST
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आठ हत्यारों को सुनाई उम्रकैद की सजा
सिरसा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने अबूबशहर के दोहरे हत्याकांड मामले में आठ हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों को 50-50 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना नहीं भरने पर 6-6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में दो युवकों की तेजधार हथियारों से हमला कर नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड के दौरान भागकर जान बचाने वाले अबूबशहर निवासी विनोद के बयान पर पुलिस ने 15 आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था।
पुलिस के अनुसार दिसंबर 2015 को मंडी डबवाली के नरसिंह कॉलोनी निवासी विशाल ने अबूबशहर निवासी विनोद के दोस्त जसकरण उर्फ जस्सा की बहन को लेकर बुरा भला कहा था। इसके बाद से ही उसके साथ विनोद की तनातनी चल रही थी। 26 दिसंबर 2015 को विनोद अपने दोस्त गांव जंडवाला बिश्रोइयान निवासी राजकमल, अबूबशहर निवासी प्रिंस, रविदास नगर मंडी डबवाली निवासी संजय, संदीप व प्रेमनगर निवासी चेतन के साथ अलग-अलग बाइक पर सवार होकर अबूबशहर जा रहा था। अबूबशहर बस स्टेंड के पास अबूबशहर निवासी लखबीर, जंटा सिंह, दीपक, अमन, रवि, राजेंद्र व जंडवाला बिश्रोइयान निवासी राजकुमार व प्रवीण और डबवाली निवासी हर्ष सहित 5-6 युवक इनोवा गाड़ी व जीप लिए खड़े थे। उक्त लोगों ने विशाल से हुई कहासुनी को लेकर उनके साथ गाली-गलौच करते हुए तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। उक्त सभी ने मिलकर राजकमल व प्रिंस की हत्या कर दी। हमले में संजय, संदीप, चेतन व अशोक को काफी चोटें आईं। हमले के दौरान विनोद किसी तरह मौके से भागने में कामयाब हो गया। जिससे उसकी जान बच गई। राहगीरों ने जब दोनों के शवों को खून से लथपथ देखा तो इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों की पहचान करते हुए उन्हें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में पहुंचाया। डबवाली सदर पुलिस ने मृतक राजकमल व प्रिंस के दोस्त विनोद का बयान दर्ज करके अबूबशहर निवासी लखबीर , जंटा सिंह , दीपक , अमन , रवि , राजेंद्र , राजकुमार व प्रवीण निवासी जंडवाला बिश्नोइया, हर्ष पुत्र केवलकृष्ण निवासी डबवाली सहित 15 लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया। शुक्रवार शाम को मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने हत्या के दोषी लखबीर सिंह, अमन, राजेंद्र, अर्षदीप, अमनप्रीत उर्फ जंटा सिंह, दीपक, संदीप कुमार उर्फ रवि व प्रदीप कुमार उर्फ दीपू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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सिरसा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने अबूबशहर के दोहरे हत्याकांड मामले में आठ हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों को 50-50 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना नहीं भरने पर 6-6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में दो युवकों की तेजधार हथियारों से हमला कर नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड के दौरान भागकर जान बचाने वाले अबूबशहर निवासी विनोद के बयान पर पुलिस ने 15 आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था।
पुलिस के अनुसार दिसंबर 2015 को मंडी डबवाली के नरसिंह कॉलोनी निवासी विशाल ने अबूबशहर निवासी विनोद के दोस्त जसकरण उर्फ जस्सा की बहन को लेकर बुरा भला कहा था। इसके बाद से ही उसके साथ विनोद की तनातनी चल रही थी। 26 दिसंबर 2015 को विनोद अपने दोस्त गांव जंडवाला बिश्रोइयान निवासी राजकमल, अबूबशहर निवासी प्रिंस, रविदास नगर मंडी डबवाली निवासी संजय, संदीप व प्रेमनगर निवासी चेतन के साथ अलग-अलग बाइक पर सवार होकर अबूबशहर जा रहा था। अबूबशहर बस स्टेंड के पास अबूबशहर निवासी लखबीर, जंटा सिंह, दीपक, अमन, रवि, राजेंद्र व जंडवाला बिश्रोइयान निवासी राजकुमार व प्रवीण और डबवाली निवासी हर्ष सहित 5-6 युवक इनोवा गाड़ी व जीप लिए खड़े थे। उक्त लोगों ने विशाल से हुई कहासुनी को लेकर उनके साथ गाली-गलौच करते हुए तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। उक्त सभी ने मिलकर राजकमल व प्रिंस की हत्या कर दी। हमले में संजय, संदीप, चेतन व अशोक को काफी चोटें आईं। हमले के दौरान विनोद किसी तरह मौके से भागने में कामयाब हो गया। जिससे उसकी जान बच गई। राहगीरों ने जब दोनों के शवों को खून से लथपथ देखा तो इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों की पहचान करते हुए उन्हें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में पहुंचाया। डबवाली सदर पुलिस ने मृतक राजकमल व प्रिंस के दोस्त विनोद का बयान दर्ज करके अबूबशहर निवासी लखबीर , जंटा सिंह , दीपक , अमन , रवि , राजेंद्र , राजकुमार व प्रवीण निवासी जंडवाला बिश्नोइया, हर्ष पुत्र केवलकृष्ण निवासी डबवाली सहित 15 लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया। शुक्रवार शाम को मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने हत्या के दोषी लखबीर सिंह, अमन, राजेंद्र, अर्षदीप, अमनप्रीत उर्फ जंटा सिंह, दीपक, संदीप कुमार उर्फ रवि व प्रदीप कुमार उर्फ दीपू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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