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अफीम तस्कर को तीन साल कैद
Updated Fri, 09 Mar 2018 01:56 AM IST
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अफीम तस्कर को तीन साल कैद
सिरसा। अफीम तस्करी के एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने तस्कर को दोषी करार देकर तीन साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दो महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले के अनुसार शहर थाना सिरसा पुलिस 28 नवंबर 2014 को आईटीआई रोड पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक स्कूटी सवार युवक को रुकवाकर स्कूटी की तलाशी ली। तलाशी के दौरान स्कूटी में से एक किलो ग्राम अफीम बरामद हुई। पूछताछ में स्कूटी चालक की पहचान गांव मल्लेका निवासी गुरजंट सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने गुरजंट सिंह के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनिमय के तहत केस दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगभूषण गुप्ता ने इस मामले का निपटारा करते हुए गुरजंट सिंह को तीन साल कैद की सजा सुना दी।
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सिरसा। अफीम तस्करी के एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने तस्कर को दोषी करार देकर तीन साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दो महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले के अनुसार शहर थाना सिरसा पुलिस 28 नवंबर 2014 को आईटीआई रोड पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक स्कूटी सवार युवक को रुकवाकर स्कूटी की तलाशी ली। तलाशी के दौरान स्कूटी में से एक किलो ग्राम अफीम बरामद हुई। पूछताछ में स्कूटी चालक की पहचान गांव मल्लेका निवासी गुरजंट सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने गुरजंट सिंह के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनिमय के तहत केस दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगभूषण गुप्ता ने इस मामले का निपटारा करते हुए गुरजंट सिंह को तीन साल कैद की सजा सुना दी।