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खुले में शौच करते मिले तो होगी छह माह की कैद!

Sat, 06 Aug 2016 01:16 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला सिरसा
ब्यूरो/अमर उजाला सिरसा Updated Sat, 06 Aug 2016 01:16 AM IST
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खुले में शौच को जातीं महिलाएं - फोटो : Desk

खुले में शौच करते पकड़े जाने पर छह माह की कैद होगी। यह चेतावनी शुक्रवार को खंड डबवाली के विभिन्न गांवों के राजकीय स्कूलों में हुई बैठकों में दी गई। जिसे सुनकर ग्रामीणों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिला प्रशासन के खुले में शौच मुक्त जिला के दावे की हकीकत जानने के लिए राज्यस्तरीय चार सदस्यीय टीम आठ अगस्त को सिरसा पहुंच रही है। जो 11 अगस्त तक जिला में रहकर विभिन्न गांवों का निरीक्षण करेगी।

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इससे पहले जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू करते हुए राजकीय विद्यालयों में पंचायत स्तर पर ग्रामीणों की बैठक करनी शुरू कर दी हैं। ज्यादा फोकस मनरेगा मजदूरों या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों पर किया जा रहा है। इन बैठकों में उन्हें लाया जा रहा है। शुक्रवार को खंड डबवाली के एक दर्जन गांवों में कार्यक्रम आयोजित हुए।
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जिसमें चेतावनी दी गई कि अगर कोई व्यक्ति खुले में शौच करता मिला तो उसे छह माह की कैद होगी। स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक का कहना है कि इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं की गए। लेकिन संबंधित व्यक्ति के बारे में पड़ोसी घर की शिकायत मिलने पर एसडीएम सजा सुना सकते हैं। पंचायत के पास पांच सौ रुपये अर्थदंड लगाने का अधिकार है।
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गांव दीवानखेड़ा में बैठक के दौरान शिकायत मिली कि पंचायत की महिला सदस्य का ससुर खुले में शौच जाता है। जिस पर सरपंच सुबेग सिंह ने महिला सदस्य से ससुर को रोकने का आह्वान किया। बैठकों में मनरेगा मजदूरों सहित अन्य को भी दो टूक चेतावनी दी गई कि अगर सरकारी योजना का लाभपात्र पकड़ा गया तो उसकी सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। यहां तक कि मनरेगा के तहत जॉब कार्ड कट जाएगा।

पिछले दिनों अंतर जिला टीम ने जिला सिरसा के गांवों का दौरा कर हकीकत जानने का प्रयास किया था। जिसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन सहित सरकार के पास जा चुकी है। माना जा रहा है कि सबक ुछ ओके पाए जाने के बाद ही राज्य स्तरीय टीम दौरा करने के लिए आई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि टीम 15 अगस्त से पहले अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजेगी। जिसके आधार पर सरकार सिरसा पर फैसला सुनाएगी।


छह माह कैद का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। हां, अगर कोई शिकायत आती है तो संबंधित एसडीएम को आरोपी पर सजा करने का अधिकार है। पंचायत अपने स्तर पर खुले में शौच जाने वाले व्यक्ति पर पांच सौ रुपये जुर्माना कर सकती है। राज्यस्तरीय टीम चार दिन तक जिला में रहकर जांच करेगी।
-सुखविंद्र सिंह, जिला समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), सिरसा

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