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Sirsa News: बेटी के जन्म पर मिलती है 21 हजार ‘लक्ष्मी’
Sun, 08 Feb 2026 12:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Sun, 08 Feb 2026 12:16 AM IST
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आपकी बेटी हमारी बेटी योजना : 18 वर्ष पूर्ण होने पर ब्याज सहित मिलेगी राशि
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। हरियाणा सरकार की ओर से महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से बेटियों के कल्याण के लिए आपकी बेटी हमारी बेटी योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लिंग अनुपात में सुधार लाना और बालिकाओं को शिक्षा व सुरक्षित भविष्य के बेहतर अवसर प्रदान करना है। सरकार इस योजना के जरिए बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तीकरण को बढ़ावा दे रही है।
महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक डॉ. दर्शना सिंह ने बताया कि योजना के तहत पात्र परिवारों में बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये सरकार की ओर से जमा करवाए जाते हैं, जो लाभार्थी लड़की को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ब्याज सहित प्रदान किए जाते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी परिवार का हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आवेदन के साथ बच्ची का जन्म प्रमाणपत्र और टीकाकरण कार्ड संबंधित आंगनबाड़ी या स्वास्थ्य केंद्र में जमा करवाना होता है।
पहली और दूसरी बेटी के लिए प्रावधान
अनुसूचित जाति तथा बीपीएल परिवारों में 22 जनवरी 2015 या उसके बाद जन्मी पहली बेटी के लिए 21,000 रुपये जमा किए जाते हैं। वहीं, जाति, आय या पुत्रों की संख्या की परवाह किए बिना सभी परिवारों में दूसरी बेटी के जन्म पर भी यही राशि जमा की जाती है। जुड़वां या एक से अधिक बेटियों के जन्म पर भी योजना का लाभ दिया जाता है।
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इन स्थितियों में नहीं मिलेगा लाभ
यदि लाभार्थी बच्ची की 18 वर्ष की आयु से पहले शादी हो जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो योजना का लाभ समाप्त हो जाएगा। गलत जानकारी देकर लाभ लेने पर पंजीकरण रद्द कर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
एक वर्ष के भीतर करें आवेदन
उप निदेशक डॉ. दर्शना सिंह ने बताया कि बच्ची के जन्म के एक वर्ष के भीतर सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य है। सभी दस्तावेज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जमा करवाने के बाद बच्ची के नाम से एलआईसी प्रमाणपत्र जारी किया जाता है और 18 वर्ष पूर्ण होने पर राशि सीधे खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।
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सिरसा। हरियाणा सरकार की ओर से महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से बेटियों के कल्याण के लिए आपकी बेटी हमारी बेटी योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लिंग अनुपात में सुधार लाना और बालिकाओं को शिक्षा व सुरक्षित भविष्य के बेहतर अवसर प्रदान करना है। सरकार इस योजना के जरिए बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तीकरण को बढ़ावा दे रही है।
महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक डॉ. दर्शना सिंह ने बताया कि योजना के तहत पात्र परिवारों में बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये सरकार की ओर से जमा करवाए जाते हैं, जो लाभार्थी लड़की को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ब्याज सहित प्रदान किए जाते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी परिवार का हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आवेदन के साथ बच्ची का जन्म प्रमाणपत्र और टीकाकरण कार्ड संबंधित आंगनबाड़ी या स्वास्थ्य केंद्र में जमा करवाना होता है।
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पहली और दूसरी बेटी के लिए प्रावधान
अनुसूचित जाति तथा बीपीएल परिवारों में 22 जनवरी 2015 या उसके बाद जन्मी पहली बेटी के लिए 21,000 रुपये जमा किए जाते हैं। वहीं, जाति, आय या पुत्रों की संख्या की परवाह किए बिना सभी परिवारों में दूसरी बेटी के जन्म पर भी यही राशि जमा की जाती है। जुड़वां या एक से अधिक बेटियों के जन्म पर भी योजना का लाभ दिया जाता है।
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इन स्थितियों में नहीं मिलेगा लाभ
यदि लाभार्थी बच्ची की 18 वर्ष की आयु से पहले शादी हो जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो योजना का लाभ समाप्त हो जाएगा। गलत जानकारी देकर लाभ लेने पर पंजीकरण रद्द कर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
एक वर्ष के भीतर करें आवेदन
उप निदेशक डॉ. दर्शना सिंह ने बताया कि बच्ची के जन्म के एक वर्ष के भीतर सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य है। सभी दस्तावेज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जमा करवाने के बाद बच्ची के नाम से एलआईसी प्रमाणपत्र जारी किया जाता है और 18 वर्ष पूर्ण होने पर राशि सीधे खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।