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बाल श्रम उन्मूलन पखवाड़ा शुरू
Updated Thu, 14 Jun 2018 12:29 AM IST
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बाल श्रम उन्मूलन पखवाड़ा शुरू
सिरसा। श्रम विभाग द्वारा 12 जून से 18 जून तक बाल श्रम रोकने के लिए विशेष बाल श्रम उन्मूलन पखवाड़ा चलाया जा रहा है। उप श्रम आयुक्त मनीष कुमार ने बताया कि बाल श्रम एक सामाजिक बुराई और दंडनीय अपराध है। बाल श्रम का नियोजन जैसे घरों, होटलों, मोटलों, चाय की दुकानों, रिसोर्टों, रेस्तरा, मनोरंजन केंद्रों, वर्कशॉप, ढाबों, कारखानों इत्यादि में श्रमिक या नौकर के रुप में कार्य करवाना निषेध है। पखवाड़े के दौरान विभिन्न घरों, दुकानों, संस्थानों का विभाग की टीम द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। जिस भी दुकान, संस्थान इत्यादि अन्य जगह पर बाल श्रमिक कार्य करता पाया गया तो दुकान/संस्थान मालिक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से बाल श्रम करवाते पाया जाता है तो उन्हें बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत 50 हजार रुपये तक जुर्माना व 6 माह से दो वर्ष तक की सजा या दोनों हो सकते हैं।
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गांव टप्पी में कचरा प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन आज
सिरसा। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत आज 14 जून को प्रात: 10 बजे अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. मुनीष नागपाल खंड औढां के गांव टप्पी में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन करेंगे। जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन सुखविंद्र सिंह ने बताया कि कल 14 जून को प्रात: 10 बजे खंड औढां के गांव टप्पी में तथा 15 जून को प्रात: 10 बजे खंड सिरसा के गांव झोंपड़ा में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक परियोजना पर 15 से 40 लाख रुपये की धनराशि खर्च की जा रही है।
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सिरसा। श्रम विभाग द्वारा 12 जून से 18 जून तक बाल श्रम रोकने के लिए विशेष बाल श्रम उन्मूलन पखवाड़ा चलाया जा रहा है। उप श्रम आयुक्त मनीष कुमार ने बताया कि बाल श्रम एक सामाजिक बुराई और दंडनीय अपराध है। बाल श्रम का नियोजन जैसे घरों, होटलों, मोटलों, चाय की दुकानों, रिसोर्टों, रेस्तरा, मनोरंजन केंद्रों, वर्कशॉप, ढाबों, कारखानों इत्यादि में श्रमिक या नौकर के रुप में कार्य करवाना निषेध है। पखवाड़े के दौरान विभिन्न घरों, दुकानों, संस्थानों का विभाग की टीम द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। जिस भी दुकान, संस्थान इत्यादि अन्य जगह पर बाल श्रमिक कार्य करता पाया गया तो दुकान/संस्थान मालिक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से बाल श्रम करवाते पाया जाता है तो उन्हें बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत 50 हजार रुपये तक जुर्माना व 6 माह से दो वर्ष तक की सजा या दोनों हो सकते हैं।
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गांव टप्पी में कचरा प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन आज
सिरसा। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत आज 14 जून को प्रात: 10 बजे अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. मुनीष नागपाल खंड औढां के गांव टप्पी में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन करेंगे। जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन सुखविंद्र सिंह ने बताया कि कल 14 जून को प्रात: 10 बजे खंड औढां के गांव टप्पी में तथा 15 जून को प्रात: 10 बजे खंड सिरसा के गांव झोंपड़ा में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक परियोजना पर 15 से 40 लाख रुपये की धनराशि खर्च की जा रही है।
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