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बलात्कार के दोषी को सात साल की कैद

Tue, 07 Jan 2014 08:15 AM IST
अमर उजाला, फरीदाबाद
अमर उजाला, फरीदाबाद Updated Tue, 07 Jan 2014 08:15 AM IST
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Seven years ' imprisonment to the convicted of rape
एक वर्ष पहले नाबालिग किशोरी को भगाकर ले जाने और उससे बलात्कार करने के दोषी को अदालत ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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पेश मामले के अनुसार, 23 दिसंबर 2012 को अज्जी कॉलोनी के रहने वाले संजय (नाम परिवर्तित) ने सिटी बल्लभगढ़ थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। उसने अपनी शिकायत में बताया कि अज्जी कॉलोनी के रहने वाले शाहिद की मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान थी।
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संजय अपने परिवार के साथ शाहिद के यहां चार महीने किराये पर रहा था। इस दौरान शाहिद ने उसकी 13 वर्षीय बेटी को बहला-फुसला लिया और उसे शादी का झांसा देकर 10 दिसंबर 2012 को भगाकर ले गया।
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पुलिस ने 12 फरवरी 2013 को लड़की को बरामद कर लिया। तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा था। सोमवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंशु शुक्ला की अदालत ने इस मामले में शाहिद को दोषी ठहराया और सात साल की सजा सुनाई।
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